जिले में सूदखोरी के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा (भापुसे) द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे सूदखोरो के खिलाफ प्राथमिकी थानो पर दर्ज कि जावें। प्राप्त निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनकामना प्रसाद एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारंगपुर सुश्री जोइस दास के निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है दिनांक 11/11/21को फरियादी आशिक मंसूरी पिता अल्लावेली निवासी ग्राम शेरपुरा ने थाना रिपोर्ट किया की उसने आवश्यक काम होने से ग्राम धमांदा के जगदीश नागर से 25,000रुपया एवं राकेश गिरी से 30000रुपया उधार लिया था जो 15%की दर से ब्याज ले रहे है फरियादी द्वारा जगदीश को 3750रुपया एवं राकेश को 4500रुपया प्रति माह ब्याज के दिए जा रहे है ब्याज के रुपए नहीं देने पर आरोपी जगदीश और राकेश द्वारा उसे मां बहिन की गंदी गंदी गालियां दी गई एवं जान से मारने की धमकी दी गई रिपोर्ट पर अपराध धारा 294, 506, 34आईपीसी धारा 3, 4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सारंगपुर व उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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