पटाखा व्यवसायियों के लिए खास खबर, क्या रहेंगे नियम, कोन देगा अनुमति, ओर क्या है शर्ते

शाजापुर, 14 अक्टूबर 2021/ प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी खेरची पटाखा लाइसेंस जारी किये जाएंगे। इस वर्ष दीपावली त्यौहार 04 नवंबर 2021 को मनाया जावेगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में अस्थाई पटाखा लाइसेंसो का खेरची व्यापारियों द्वारा सामग्री विक्रय 01 नवंबर 2021 से 17 नवम्बर 2021 तक किया जाएगा।
कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी शाजापुर एवं शुजालपुर को खेरची पटाखा लाइसेंस जारी करने संबंधी निर्देश जारी कर निर्देशित किया है कि वे संबंधित स्थल का चयन कर नक्शे की कार्यालय जिलादण्डाधिकारी शाजापुर को भेजना सुनिश्चित करें। संबंधित आवेदकों से आवेदन फार्म प्रारूप ए.ई.-5 में ही प्राप्त करें तथा अनुज्ञप्ति प्रारूप एल.ई.-5 में जारी करें।

आवंटन की निर्धारित शर्ते

अस्थाई दुकाने एक दूसरे से कम से कम 3 मीटर की दूरी पर किसी कार्यशाला स्थल से 50 मीटर की दूरी पर होगी। अस्थाई दुकाने एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखे एवं अग्नि दुर्घटना रोकने हेतु समुचित उपाय करना होंगे। दुकानो में प्रकाश करने हेतु तेल लेम्प, खुली बिजली का उपयोग प्रतिबंधित होगा। विद्युत लाईन का उपयोग किये जाने पर तार की दृढ़ता से लगाना होगा, तार की सिरे कटे एवं खुले न हो तथा उनकी सुरक्षा के संबंध में इलेक्ट्रिक सेफ्टी इस्पेक्टर से प्रमाण पत्र प्राप्त कर दुकानदार को नगर पालिका में प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी बिजली की लाईट का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा, किसी प्रकार की तार लटके नही होंगे। इनके लिए बटन छत के पास लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानो के लिए मास्टर स्विच लगना होगा, जिससे मास्टर स्विच से फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिये, जिससे की शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाये। विद्युत कनेक्शन रजिस्टर्ड ठेकेदार से विधिवत अनुमति लेकर रहेंगे। दुकान के 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान में पानी से भरे ड्रम एवं रेती से भरी कम से कम दो बाल्टी रखेगा। दुकानदार को दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों का जोखिम स्वभाव की आतिशबाजी के संबंध में सुरक्षित तरीके से उठाई-धराई के संबंध में प्रशिक्षित कर्मचारियों का रखना होगा। दुकान में एक समय में अधितम 25 किलो तक के विस्फाटक रखने की अनुमति होगी। दुकान पर धूम्रपान निषेध होगा, जिसका बोर्ड लगाने की व्यवस्था रखी जावें। स्थल का नक्शा बनाकर इस कार्यालय से अनुमोदन करावें। प्रत्येक लायसेंसी को अपना लाइसेंस दुकान में प्रदर्शित करना होगा एवं बिना लाइसेंस के एवं लाइसेंस से हटकर कोई भी दुकानदार विक्रय करते पाया गया तो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। अधिकृत स्थान के अलावा यदि कोई लायसेंसधारी अथवा बिना लायसेंसी के विक्रय किया जाता है तो विस्फोटक अधिनियम के तहत उसके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। दुकान स्थल पर नगर पालिका द्वारा फायर ब्रिगेड 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को तब तक आतिशबाजी न बेची जाए तब उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति साथ न हो। दुकान के अंदर पटाखों को या ग्राहक का जमाव नही करेंगे एवं दुकाने के अंदर आतिशबाजी ग्राहक को दिखाने के लिये नही रखी जावेगी। कोरोना वायरस कोविड-19 के लिये भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन एवं दिशा-निर्देशो का पटाखा विक्रय स्थल पर पालन करवाना सुनिश्चित करें। लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिए वर्णित सीमा 5 log 10(N)db तक किया जा सकेगा। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर अनुशास्ति हेतु जारी लाइसेंस की शर्तो का पालन कराया जायें एवं किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त करने की कार्यवाही की जा सके।
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शर्तों के साथ पटाखा विक्रय की अनुमति मिलेगी
शाजापुर, 14 अक्टूबर 2021/ पटाखा विक्रय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वालों को दीपावली पर्व के दौरान पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के संबध में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य शासन तथा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।

जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक ध्वनि उत्पादन करने वाले पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। जबकि रंग एवं प्रकाश उत्पन्न करने वाले पटाखों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं है। सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि प्रदूषण का स्तर 10 डेसीबल (A) से ज्यादा नहीं होना चाहिए और लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर भी ध्वनि प्रदूषण का स्तर 75 डेसीबल(A) से ज्यादा नहीं होना चाहिए। निजी स्वामित्व की जगह में ध्वनि प्रदूषण का स्तर 5 डेसीबल (A) से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर रात्रि 10.00 से सुबह 06.00 के बीच रहवासी इलाको में वाहनों के या अन्य हार्न बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के अन्तर्गत दिशा निर्देश का पालन करेंगे।
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पटाखा लाइसेंस जारी करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत
शाजापुर, 14 अक्टूबर 2021/ दीपावली पर्व पर अस्थाई रूप से पटाखा विक्रय लाइसेंस जारी करने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने अनुविभागीय दंडाधिकारियों को अधिकृत किया हैं। अनुभागीय दंडाधिकारी 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2021 के लिए विस्फोटक नियम 2008 का नियम 113 के अधीन प्रारूप एल.ई 5 में लाइसेंस जारी करेंगे। अस्थाई पटाखा लायसेंस विक्रय अनुमति के लिए 13 अक्टूबर 2021 से 26 अक्टूबर 2021 तक वेब साइट https://services.mp.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पटाखा विक्रय की अनुमति 01 नवम्बर 2021 से 17 नवम्बर 2021 तक’ के लिये जारी की जाएगी।

अनुविभागीय अधिकारी कोरोना वायरस Covid-19 के लिये भारत सरकार, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाइन एवं दिशा-निर्देशों का पटाखा विक्रय स्थल पर पालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

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