आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत कानून होने के बाजवूद, अज्ञानता के अभाव में हो रहा है मजदूरों का शोषण पर हुआ जागरूकता शिविर

शाजापुर, 12 अक्टूबर 2021/ मजदूरों के अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने हेतु ग्राम लाहोरी में विधिक साक्षरता, जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से आम जन को बताया गया कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कानून तो बहुत बने हैं लेकिन इन कानूनों की जानकारी के अभाव में मजदूर बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के सचिव एवं अपर जिला जज श्री राजेन्द्र देवड़ा ने ’’आजादी का अमृत महोत्सव‘‘ के अतंर्गत असंठित क्षेत्र के मजदूरों के कानूनी सप्ताह विषय पर आज 12 अक्टूबर 2021 को ग्राम लाहौरी में आयोजित जागरूकता शिविर में कहा कि देश में आज भी 40 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे है। ऐसे लोगो को उनके लिए जो कानून बने हैं उसकी जानकारी तक नही हैं, इसके लिए देशभर में बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए भी कई कानून है लेकिन ये कानून केवल दस्तावेजों तक ही सिमट कर रह गए। असंठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए करोड़ों की राशि संग्रहित की जा रही है। श्री देवड़ा ने दुख जताते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार की कई योजनाओं का हाल भी लगभग ऐसा ही है। आज देशभर में असंगठित क्षेत्र के 46 करोड़ मजदूर है, इसमें 14 करोड़ महिलाएं शामिल है। कानून होने के बावजूद इस क्षेत्र में मजदूरों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि धन के अभाव में कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे, इसलिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है और प्राधिकरण का यही उद्देश्य है कि न्याय हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे उसकी जरूरत है।
इसके साथ ही श्री देवड़ा ने मध्यस्थता के बारे में समझाते हुए बताया कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल ओर निष्पक्ष प्रक्रिया है। मध्यस्थता में मध्यस्थ अधिकारी मध्यस्थता की प्रक्रिया से सभी पक्षों को अवगत कराता है। उन्हे प्रक्रिया के नियमों और गोपनीयता के बारे में बताता है। आगे उन्होंने कहा कि मध्यस्थता से विवादों का शीघ्र और अविलंब समाधान होता है। समय और खर्च की बचत होती है। मध्यस्थता में विवाद निटाने पर वादी कोर्ट फीस वापस लेने का का हकदार हो जाता है, जबकि विवाद से समय की बरवादी, धन की हानि, आपसी घृणा और वैमनस्य को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही श्री देवड़ा जी द्वारा विधिक सहायता एंव सलाह कामगार मुआवजा अधिनियम, मानवाधिकार क्या होते हैं बताते हुए कहां कि मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार और स्वतंत्रताएं होती है जिनके लिए सभी स्त्री-पुरूष पात्र होते है। मानवाधिकारों के उदाहरणों में नागरिक और राजनैतिक अधिकार शामिल है जैसे कि जीवन जीने का और स्वतंत्रता का अधिकार, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, कानून के समझ समानता और भेदभाव से मुक्ति का अधिकार, यदि किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान और उसके कारण हुई दुर्घटना से व्यक्तिगत चोट लगती है तो उसका नियोक्ता इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा बशर्ते कि नियोक्ता इतना उत्तरदारी नही होगा आदि की जानकारी को सरल शब्दों में विस्तार पूर्वक समझाया गया। जिला न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती प्रिंसी अग्रवाल ने कहा कि फेक्ट्रियो में सेकड़ों मजदूरो को बुनियादी सुविधाओं से वंछित रखा जा रहा है। इस क्षेत्र के मजदूरों को आज भी न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 में अंसगठित क्षेत्र के पंजीकृत मजदूरों की संख्या 03 लाख थी जो आज यह संख्या 08 लाख तक पहुंच गई है। ऐसे मजदूर जहां काम करते है वही जाकर उनका पंजीकरण करने की सूचना श्रम विभाग को दी जाए। श्री धर्मेन्द्र मालवीय, सदस्य चाईल्ड लाईन ने बच्चों के लिए हेल्प लाईन नं. 1098 के बारे में जानकारी दी। इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच आगंनवाड़ी कार्यकर्ता हाई स्कूल के शिक्षकगण, छात्र-छात्राएं और 300 से अधिक ग्रामीण जन मौजूद थे।

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