शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन के अधिहरण के आदेश शाजापुर By Shahzad Khan On Sep 7, 2021 298 शाजापुर —— कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी42-जी1059 को अधिहरण करने के आदेश दिये हैं। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को आदेशित किया है कि वे अपिलीय अवधि 30 दिवस व्यतित होने के पश्चात अधिहरण किये गये बोलेरो वाहन को पुलिस थाना अकोदिया से प्राप्त कर नीलामी की कार्रवाई करें और नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं। Related Posts विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए 03 दिसम्बर 2023 को होने वाली… चीन में फैली अज्ञात बीमारी को देखते हुए जिला प्रशासन हुआ… उल्लेखनीय है कि विगत 25 जनवरी 2015 को अकोदिया पुलिस थाने के स्टाफ द्वारा मुखबीरी सूचना के आधार पर बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी42-जी1059 में प्लास्टिक केन में भरी हुई हाथ भट्टी की 55 लीटर कच्ची शराब जप्त की थी। अवैध रूप से शराब का परिवहन करने पर वाहन को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया था। मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : यूट्यूब- https://youtube.com/channel/UCZF8JMVuSpQVJwceqhyQB4A फेसबुक- https://www.facebook.com/malwaabhitak/ ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.malwaabhitak.smcws 298 Share