शाजापुर
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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने आने वाले त्यौहारों एवं धार्मिक कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार प्रतिमा एवं त्यौहारों के लिए पंडाल का आकार अधिकतम 30×45 फिट नियत किया गया है। झांकी निर्माताओं को आवश्यक रूप से यह सलाह दी गई है कि ऐसी झांकियों की स्थापना एवं प्रदर्शन नहीं करें, जिनमें संकुचित जगह के कारण श्रद्धालुओं, दर्शकों की भीड़ की स्थिति बने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न हो। आयोजक झांकी स्थल पर श्रद्धालु एवं दर्शकों की भीड़ इकट्ठी नहीं होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं। मूर्ति एवं ताजिए (चेहल्लुम) का विसर्जन आयोजन समिति द्वारा किया जायेगा। प्रतिमाओं एवं ताजियों को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। इसके लिए आयोजकों को पृथक से अपने क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विसर्जन के लिए संबंधित क्षेत्र के मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक उपयुक्त स्थानों का चयन करेंगे। विसर्जन की विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर भी जिला शांति समिति तथा जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में भी विचार किया जायेगा।
कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए सामूहिक चल समारोह की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकिया, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु, दर्शक, फेस कवर सोशल डिस्टेंसिंग एवं सेनेटाईजर का प्रयोग के साथ ही शासन समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चत करें।
दंड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।
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