आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले 7 आरोपीयों को 7-7 वर्ष की सजा एवं अर्थदण्ड, शाजापुर जिले का मामला
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा आरोपीगण 1. कुशाल जैन पिता धरमचंद्र जैन उम्र 44 वर्ष, 2. बाबूलाल प्रजापति पिता मुल्लूराम प्रजापति उम्र 75 वर्ष , 3. नरेन्द्र माहेश्वरी पिता भेरूलाल माहेश्वरी उम्र 42 वर्ष, 4. कन्हैयालाल गर्ग पिता बापूलाल गर्ग उम्र 58 वर्ष, 5. अनिल पिता सौभागमल जैन उम्र 51 वर्ष सभी निवासीगण शुजालपुर मण्डी,
6. सुरेश चोपडा पिता नेमीचंद चोपडा उम्र 65 वर्ष, 7. जसमत सिंह पिता करण सिंह परमार उम्र 42 वर्ष निवासीगण शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर
को धारा 306 भादवि में 7-7 वर्ष सश्रम कारावास व 2000-2000 रूपयें अर्थदण्ड तथा धारा 506 भादवि में 3-3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,दिनांक 06.04.2017 को मृतक कैलाश शर्मा पिता गेंदालाल शर्मा निवासी एम.जी.रोड शुजालपुर मण्डी ने अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर जंहा वह रहता था, छत में लगे पंखे के कुंदे में साड़ी का फंदा गले में डालकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जिसका मर्ग थाना शुजालपुर मण्डी पर दर्ज किया गया और मर्ग जांच के दौरान पुलिस को घटना स्थल पर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें मृतक के द्वारा कर्ज व ब्याज की रकम वसूलने के लिए गाली-गलोच करना, धमकी देना एवं प्रताडि़त करना आरोपीगण के विरूद्ध लेख किया गया। इसी कारण परेशान होकर उसने आत्महत्या करना बताया। सुसाइड नोट में आरोपीगण कुशाल जैन, बापूलाल प्रजापति, जसमत परमार, सुरेश चोपडा, नरेन्द्र माहेश्वरी, कन्हैयालाल गर्ग, अनिल दादु निवासीगण शुजालपुर मण्डी/सिटी के नामों का उल्लेख किया गया। मर्ग जांच उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर मण्डी पर असल अपराध पंजीबद्ध कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदया शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर एवं श्री कमल सिंह गोयल सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।