शाजापुर
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सोशल मीडिया पर विगत 25 अगस्त को ग्राम सारसी में फरियादी पक्ष को जूते-चप्पलों से मारपीट करने संबंधी वायरल किये गये वीडियो की अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ने पुष्टि करते हुए बताया है कि वीडियो तो सही है, किन्तु फरियादियों द्वारा 28 अगस्त को एजेके थाने में दिये गये आवेदन में बच्चन पिता विष्णुप्रसाद व विष्णु गोसाई एवं इंदरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत निवासी सारसी के नाम दिये गये हैं का उक्त घटना से कोई संबंध नहीं है। वीडियो में इनकी उपस्थिति भी नहीं है और 26 अगस्त को फरियादियों द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में भी इनके नाम नहीं है।
घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत 11 अगस्त को फरियादी बाबुलाल निवासी ग्राम सारसी ने उसकी 16 वर्षीय पुत्री के कहीं चले जाने की रिपोर्ट 12 अगस्त को लालघाटी थाने में दर्ज कराई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना कर आरोपी अर्जुन पिता अमरसिंह निवासी ग्राम सुनवानी गोपाल थाना विजयगंज मंडी जिला देवास को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के अनुसार आरोपी अर्जुन के रिश्तेदार मानुलाल पिता किशनलाल व बंशीलाल पिता सिद्धुजी निवासी ग्राम टांडाबोल्डी विगत 25 अगस्त को ग्राम सारसी अपने रिश्तेदार से मिलने गये थे। यहां उनके साथ मारपीट हुई, जिसकी एफआईआर 26 अगस्त को मानुलाल एवं बंशीलाल ने कराई थी। जिसमें उनके स्वजातीय व्यक्तियों द्वारा मारपीट करने का उल्लेख है। 28 अगस्त को इनके द्वारा पुन: आवेदन देकर बताया कि मारपीट के दौरान स्वजातीय व्यक्तियों के साथ बच्चन पिता विष्णुप्रसाद, विष्णु गोसाई, इंदरसिंह पिता देवीसिंह राजपूत ने भी मारपीट की और जूतों का हार पहनाकर जुलूस निकाला। प्रकरण में एसडीओपी ने बताया कि वीडियो की पुष्टि जरूरी हुई है, किन्तु इसमें उक्त व्यक्तियों का घटना से संबंध होना नहीं पाया गया।