उज्जैन 26 अगस्त। अवैध रूप से गोवध कर एवं गाय का मांस बेचने वह गौ मांस की तस्करी का एक बड़ा व्यवसाय बनाने वाले अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले एक व्यक्ति के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशीष सिंह ने पुलिस अधीक्षक श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल के प्रतिवेदन पर रासुका लगाते हुए उसे 3 माह के लिए जेल में निरुद्ध करने के आदेश जारी कर दिए हैं ।
कलेक्टर ने राजा उर्फ मुशाहिद पिता मुबारिक उम्र 38 साल निवासी गुदरी चौराहा पानी की टंकी के पास थाना चिमनगंज मंडी जो कि कुख्यात अपराधी हैं और अवैध रूप से गौ वध कर गाय का मांस बेचने का आदी है तथा उसने गौ मांस की तस्करी का एक बड़ा व्यवसाय बना रखा है ।उक्त व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न थानों में न्यायालयों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हुए हैं । उक्त व्यक्ति की अपराधिक गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही है। इस कारण राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा 3 बी की उपधारा 2 के अधीन 3 माह के लिए जेल में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं