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वृत्त देवास (ब) तथा वृत्त बागली (अ) में की कार्यवाही
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कार्यवाही में कुल 35 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त और लगभग 1600 लीटर महुआ लहान जप्त कर विधिवत नष्ट किया गया।
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जप्त समस्त सामग्री की कीमत 87000 रूपये है।
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कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने निर्देशानुसार देवास जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आबकारी उपायुक्त श्री वी. के. सक्सेना के निर्देश पर प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्री आर पी दुबे के मार्गदर्शन में कंट्रोल रूम प्रभारी श्री नागेंद्र सिंह जादोन के नेतृत्व मे वृत देवास (ब) मे बरोठा सांसी मोहल्ला में कार्यवाही की गई। कार्यवाही में कुल 35 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त और लगभग 1600 लीटर महुआ लहान जप्त कर विधिवत नष्ट किया गया। जप्त समस्त सामग्री की कीमत 87000 रूपये है। कार्यवाही में कुल 03 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये।
इसी प्रकार वृत्त बागली (अ) मे ग्राम धोब घट्टा, मग्रादेह, इमलीपुरा, उदयनगर, पांडुतलाब, सीतापुरी, जमाशी, वैशाली, भहीकुपुरा, रतातलाई, पूंजापुर मे कार्यवाही में कुल 17 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये और कुल 70 पाव देशी प्लेन, 10 पाव विदेशी व्हिस्की सुपरमास्तर, 06 बीयर एवं 45 लीटर अवैध हाथभट्टी मदिरा जप्त और लगभग 800 कि. ग्रा. महुआ लहान जप्त कर नष्ट किया गया। जप्त सामग्री की कीमत 56400 रूपये है। कार्यवाही में कुल 17 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये गये।
आज की कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक डी. पी. सिंह, प्रेम यादव, श्री विजय कुचेरीया, दिनेश भार्गव मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, अशोक कुमार सेन, राजेश जोशी, नितिन सोनी, आशीष गुप्ता, और सैनिक केदार चौधरी एवं एस के शर्मा समिलित थे। जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।