उज्जैन 12 अगस्त। उज्जैन शहर में विगत 5 अगस्त को अनावेदक अमित पिता राजेन्द्र डागर निवासी इन्दौर पर थाना माधव नगर के रहने वाले अमरदीप उर्फ ठाकुर बौरासी पिता मन्नुलाल बौरासी व दीपक बौरासी द्वारा साथियों के साथ मिलकर धारदार तलवार व लाठियों से हमला किया था। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने उक्त दोनों अमरदीप उर्फ ठाकुर बौरासी व दीपक बौरासी के पृथक-पृथक आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने व वर्षों सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम दुस्साहसपूर्ण जघन्य हत्या के कृत्य में लिप्त होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा 3/2 के अन्तर्गत आदेश पारित कर दोनों को तीन माह के लिये जेल में निरूद्ध किया गया है।
इसी तरह कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सार्वजनिक सुरक्षा बनाये रखने के लिये नागदा थाने के कालू उर्फ रईस पिता उस्मान गनी, नवाब खां पिता अब्दुल करीम एवं नईम उर्फ काला पिता फाजील बेग थाना माधव नगर पर रासुका लगाने के आदेश जारी किये हैं। सभी अपराधियों के विरूद्ध सम्बन्धित थानों में पृथक-पृथक आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने, लगातार सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम दुस्साहसपूर्ण जघन्य हत्या करने, डराने-धमकाने, अवैध जुआ सट्टे का धंधा करने, जान से मारने की धमकी, हत्या के प्रयास, अवैध रूप से हथियार रखने व अवैध रूप से गोवध कर गोमांस बेचने की कार्यवाही में संलिप्त रहने के आरोप हैं।