कार्यवाही में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 08 प्रकरण पंजीबद्ध
————–
कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने वाले आरोपियों पर आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्री आर पी दुबे ने बताया कि देशी, विदेशी मदिरा एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में आज गुरुवार को कंट्रोल रूम प्रभारी श्री नागेन्द्र सिंह जादौन के नेतृत्व में वृत्त बागली अ के भील अमला, देवगढ़ एवं बागली ब के देवगढ़, कंजर डेरा धानी घाटी में विधिवत दबिश दी गई। दबिश के दौरान भारी मात्रा में लाहन और हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई। मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क के तहत, 08 प्रकरण कायम किए गए। उक्त प्रकरण में 110 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 8000 किलो महुआ लहान जप्त किया। मदिरा व लहान का बाजार मूल्य 422000 रुपए है। लहान को विधिवत मौके पर नष्ट किया गया।
कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विजय कुचेरिया, श्री उमेश स्वर्णकार, सुश्री राजकुमारी मंडलोई, श्रीमती निधि शर्मा,श्री डी.पी.सिंह, श्री दिनेश कुमार भार्गव, श्री प्रेम नारायण यादव, आबकारी मुख्य आरक्षक विष्णु प्रसाद, राजाराम रैकवार, दीपक धुरिया, आरक्षक अशोक कुमार सेन, आशीष, बालकृष्ण जायसवाल, दीपक टटवाडे, गोविंद बडावदिया, अरविंद जिनवाल, सनत कुमार, विकास गौतम, नगर सैनिक स्टाफ आदि सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए :
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :