शाजापुर
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कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार जिले के समस्त शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल/ हायर सेकेंडरी विद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ शत-प्रतिशत उपस्थित रह सकेंगे। विद्यालयों को अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रारंभ किया जाना है, इसके लिए शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के समस्त शिक्षक-कर्मचारियों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन की कार्यवाही अभियान के रूप में नियत समय सीमा में पूर्ण की जाये। इस संबंध में संबंधित स्कूल के प्राचार्य/प्रबंधक सुनिश्चित करेंगे कि समस्त शिक्षक/कर्मचारियों का प्राथमिकता से वैक्सीनेशन हो। संबंधित स्कूल प्रबंधन एवं संस्था के प्राचार्य/प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगें कि विद्यार्थियों के पालको की लिखित सहमति से ही विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हो सकेंगे। विद्यालय के प्रारंभ करने के लिए दिवस निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार 26 जुलाई से कक्षा 11वी एवं 12वी (सप्ताह में 2 दिवस ) कक्षा 12 वी के लिए सोमवार एवं गुरूवार तथा कक्षा 11वी के लिए मंगलवार एवं शुक्रवार का दिन नियत किया गया है। विद्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ चलेंगे। विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों इस रिति से विद्यालय में आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की 5 आधारभूत संरचना अनुसार कक्षा में विधार्थीयों के बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। संस्था प्रमुख विद्यालय की क्षमता अनुसार आवश्यक निर्णय लेंगे, ताकि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन हो सके। विद्यालय में प्रार्थना सभा, स्वीमिंग पूल इत्यादि सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हो इस बात की विशेष निगरानी रखी जाये। यदि विद्यालय द्वारा परिवहन सुविधा का प्रबंधन किया जा रहा है तो बसों/अन्य परिवहन वाहनों में समुचित भौतिक दूरी सुनिश्चित करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता से चलाई जाएगी और बसों/अन्य परिवहन वाहनों का 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट के उपयोग से सेनिटाईजेशन सुनिचित किया जायेगा। कक्षा 11 वी कक्षा 12वी के विद्यार्थीयो हेतु छात्रावास भी 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ किए जा सकेंगे। छात्रावासों में छात्रों के आगमन से पूर्व नियत कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आवश्यक तैयारियां की जायेगी एवं प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। छात्रावास में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी का टीकाकरण अनिवार्य होगा। छात्रावास के सेनिटाईजेशन एवं बाथरूम इत्यादि की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कक्षा 12 के लिए 05 अगस्त 2021 से कोचिंग संस्थाएं प्रारंभ की जा सकेगी। कोचिंग संस्थान में कार्यरत समस्त शिक्षकों एवं स्टाफ हेतु वैक्सीनेशन अनिवार्य होगा। कोचिंग संस्थानों के बाथरूम इत्यादि की साफ-सफाई एवं सेनेनिटाईजेशन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कोचिंग संचालन में भी नियत कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के कार्यपालन दंडाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन नगर पालिका, नगर पंचायत आदि इस बात की जाँच करेंगे कि उक्त संस्थानों द्वारा कोविड19 प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी/गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा। प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त स्टाफ का कोविड प्रतिरोधक टीकाकरण हो गया हो। यदि स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा टीका नहीं लगवाया पाया हो तो तुरंत टीका लगवाने हेतु निर्देशित किया जाए। पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। प्राचार्य/छात्रावास अधीक्षक समय-समय पर छात्रों तथा स्टाफ को रेण्डम कोविड-19 का टेस्ट करायें। विद्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसी प्रकार छात्रावासों के संचालन के संबंध में उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कोचिंग संस्थान के संचालन में निर्देशों का पालन संबंधित नगर पालिका/नगर पंचायत एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 (5) क अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियो में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।