अस्थाई पात्रता पर्ची को स्थाई पात्रता पर्ची में परिवर्तित करवाने के लिए वैध दस्तावेज 31 जुलाई तक जमा करे
देवास 21 जुलाई 2021/ जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया अस्थाई पात्रता पर्ची को स्थाई पात्रता पर्ची में परिवर्तित करवाने के लिए शासन द्वारा निर्धारित 28 पात्रता श्रेणियों में से अपनी पात्रता का वैध दस्तावेज, समग्र परिवार आईडी, समय में दर्ज सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मोबाईल नम्बर (यदि उपलब्ध हो तो) संबंधित दस्तावेज हितग्राही द्वारा ग्राम पंचायत/स्थानीय निकाय में 31 जुलाई 2021 तक जमा कराया जाना अनिवार्य है। अस्थाई पात्रता पर्चीधारको द्वारा निर्धारित तिथी तक वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्ची की वैधता स्वतः निरस्त हो जायेगी।
कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुगे शासन द्वारा मुख्यमन्त्री अन्नपूर्णा योजनांतर्गत आपदा खाद्यान राहत प्रदाय किये जाने के लिए हितग्राहियो द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर अस्थाई पात्रता पर्ची जारी कर नियमित एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनांतर्गत 05-05 किलो खाद्यान्न प्रति सदस्य के मान से जुलाई माह में नि:शुल्क वितरित किया जा रहा है।