कावड़ यात्रा निकालने मामले हेतु उज्जैन जिला प्रसासन ने जारी किया आदेश मध्यप्रदेश By Shahzad Khan Last updated Oct 13, 2022 499 कावड़ यात्रा निकालने पर उज्जैन जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंध लगाया, धारा 144 के तहत आदेश जारी Related Posts छात्रावास अधीक्षक पर छात्र के गुप्तांग पर मारने का आरोप, 7… होटल में बना रहे थे ब्रांडेड कंपनी के नकली शैंपू, यूपी के 4… उज्जैन 21 जुलाई । प्रभारी कलेक्टर श्री नरेंद्र सूर्यवंशी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर उज्जैन जिले की राजस्व सीमाओं में श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है ।साथ ही सभी धार्मिक आयोजनों में निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में आमजन का एकत्रित होना प्रतिबंधित कर दिया है . धारा 144 के तहत पूर्व में जारी समस्त आदेश यथावत लागू रहेंगे। मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : यूट्यूब- https://youtube.com/channel/UCZF8JMVuSpQVJwceqhyQB4A फेसबुक- https://www.facebook.com/malwaabhitak/ ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.malwaabhitak.smcws 499 Share