सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं के अवैध रूप से परिवहन में प्रयुक्त वाहन राजसात
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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं के अवैध रूप से परिवहन में प्रयुक्त वाहन ट्रक क्रमांक एमपी09 एचजी1343 को राजसात करने के आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित किया गया है।
कलेक्टर श्री दिनेश जैन के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण पारित निर्णय के अनुसार विगत 15 अगस्त 2013 को सहायक आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग द्वारा अजमेरा फ्लोर मील आष्टा रोड शुजालपुर के निरीक्षण में मनोज ट्रेडिंग कंपनी नोहटा रोड दमोह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 499 बोरी (253.60 क्विंटल) कीमत 3 लाख 82 हजार रूपये ट्रक क्रमांक एमपी09 एचजी1343 में भरकर अवैध रूप से क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन करना पाया गया था। प्रचलित प्रकरण में जप्तशुदा गेहूं का नमूना सुरक्षित रखकर उसकी नीलामी करायी गई, जिससे प्राप्त राशि 4 लाख 2 हजार 210 रूपये शासकीय कोष में जमा करायी गई।
कलेक्टर न्यायालय द्वारा ट्रक क्रमांक एमपी09 एचजी1343 (वाहन मालिक अब्दुल रहमान निवासी हरायपुरा, शाजापुर) को राजसात करने के आदेश पारित किये हैं। साथ ही कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी शाजापुर एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को आदेश दिये हैं कि अपीलीय अवधि 30 दिवस व्यतित होने के उपरांत वाहन शुजालपुर थाने से प्राप्त कर विधिवत नीलामी की कार्रवाई करें तथा प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं।