स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ चार स्टॉफ नर्स के ड्युटी पर उपस्थित ना होने पर होगी सेवा समाप्ति की कार्यवाही
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देवास | 19-जुलाई-2021
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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम. पी. शर्मा ने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र. शासन. भोपाल के अंतर्गत जिला देवास की विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों में पदस्थ स्टॉफ नर्स शोभा नागेश, बबीता पंवार, साधना सूर्यवंशी तथा आरती चौधरी स्टॉफ नर्स की नियुक्ति/पदस्थपना इस आशय से की गई थी कि ये अपनी सेवाएं लोकहित में प्रदान करेंगे किंतु उपस्थिति के पश्चात बिना किसी प्रकार की लिखित सूचना अथवा अनुमति के अपने कर्तव्य स्थल से अनाधिकृत रूप अनुपस्थित है जो कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 एवं नियम 7 का स्पष्ट उल्लंघन होकर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य है।
सीएमएचओ डॉ एम.पी. शर्मा ने बताया कि देवास जिले की स्वास्थ्य संस्था मे पदस्थ स्टॉफ नर्स शोभा नागेश 07.09.2018 से अनुपस्थित है, स्टॉफ नर्स बबीता पंवार 7.12.2018 से अनुपस्थित है, स्टॉफ नर्स साधना सूर्यवंशी 14.08.2018 से अनुपस्थित है, एवं स्टॉफ नर्स आरती चौधरी 01.05.2017 से अनुपस्थित है। इस संबंध में विभाग द्वारा इनको अवसर प्रदान करते हुए कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के लिए इनके द्वारा सेवा अभिलेख में दर्शाये गये निवास स्थान पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से सूचनाये भेजी गई किंतु फिर भी ये कर्तव्य/ कार्य स्थल पर उपस्थित नही हुई।
सीएमएचओ डॉ एम.पी. शर्मा ने बताया कि चारों स्टाफ नर्स 15 दिवस के अंदर कार्यालय में उपस्थित होवे, समयाअवधि में उपस्थित नही होने पर सेवा नियमों के तहत र सेवा समाप्ति की कार्यवाही के लिए वरिष्ठ कार्यालय को सूचित कर दिया जावेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात इनकी उपस्थिति का कोई आवेदन इस संबंध में मान्य नही किया जायेगा।