कलेक्टर ने पांच आरोपियों के विरुद्ध जारी किया निरुद्ध आदेश, आरोपियों को 3 माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा
कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने पांच आरोपियों के विरुद्ध जारी किया निरुद्ध आदेश
———–
आरोपियों को 3 माह की अवधि के लिए केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा
———–
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) में प्रदत्त शक्तियों अन्तर्गत पांच आरोपियों के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किया है।
जारी आदेशानुसार जिले के ग्राम लेहकी के सेत खां पिता दद्दू खां उम्र 35 साल, इजराइल पिता मम्मू खां उम्र 35 साल, मोमिन खां पिता दरिया उर्फ दरियाव खां उम्र 32 साल, फारुख खां पिता दरियाव खां उम्र 25 साल तथा जिब्राइल खां पिता मम्मू खां उम्र 31 साल को 3 माह की अवधि के लिए निरूद्ध कर केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा।