निजी स्कूलों की फीस की फीस को लेकर मप्र शासन का बड़ा फैसला

गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा
शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि नहीं की जा सकेगी
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मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय संस्था द्वारा ली जाने वाली फीस के संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि में तथा उसके पश्चात गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2019-20 एवं 2020-21 की फीस के भुगतान के संबंध में उच्च न्यायालय मुख्य खण्डपीठ जबलपुर द्वारा पारित निर्णय के पालन के अनुकम में दिशा-निर्देश जारी किये थे। साथ शैक्षणिक सत्र 2021-22 के संबंध में निर्देशित किया गया था कि अशासकीय विद्यालय प्रबंधन द्वारा सत्र 2020-21 हेतु यथा सूचित एवं नियत की गई फीस का अभिभावकों द्वारा देय समय अनुसार भुगतान किया जाना होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी श्री यूयू. भिड़े ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के नवीनतम निर्देशानुसार कोविड-19 के संक्रमण की द्वितीय लहर एवं इसके कारण जनित परिस्थितियों के दृष्टिगत उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए निर्देश जारी किये गए हैं कि आगामी आदेश तक गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन द्वारा शिक्षण शुल्क ( Tuition Fee) के अतिरिक्त अन्य कोई फीस छात्रों/अभिभावकों पर प्रभारित नहीं की जायेगी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आगामी आदेश तक कोई फीस वृद्धि नहीं की जा सकेगी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए यदि किन्ही अशासकीय विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि की गई है तो ऐसी वृद्धि के फलस्वरूप एकत्र की गई फीस की राशि को संबंधित छात्रों की आगामी देय फीस समायोजित की जाये। उपर्युक्तानुसार निर्देश समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, म.प्र.माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे।

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