शाजापुर
किसान कल्याण तथा कृषि विकास उपसंचालक एवं अधिसूचित प्राधिकारी श्री आरपीएस नायक ने जिले की 6 संस्थाओं के उर्वरकों के नमूने अमानक पाए जाने पर संबंधित लाट एवं बेच क्रमांक को जिले में क्रय एवं विक्रय भंडारण एवं परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
उपसंचालक कृषि द्वारा की गई कार्रवाई के अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मोहम्मदखेड़ा (विकासखण्ड शुजालपुर) के सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता एग्रोफास इंडिया लिमिटेड देवास के बेच क्रमांक एसजेपी-15, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था अकोदिया (विकासखण्ड शुजालपुर) के सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता अरिहंत फर्टिलाईजर एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड कनवटी नीमच के बेच क्रमांक एसजेपी-22, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मेहरखेड़ी (विकासखण्ड शुजालपुर) के सिंगल सुपर फास्फेट निर्माता बालाजी फास्फेट लिमिटेड देवास के बेच क्रमांक एसजीपी-25, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था पोलायखुर्द के डीएपी निर्माता इंडियन फार्मर फर्टिलाईजर लिमिटेड कांडला गुजरात के बेच क्रमांक एमबीएफ-08, प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था बोरसाली (विकासखंड मो. बड़ोदिया) के डीएपी निर्माता इंडियन फार्मर फर्टिलाईजर लिमिटेड कांडला गुजरात बेच क्रमांक एमबीएफ-09 तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था करजू (विकासखंड मो. बड़ोदिया) के डीएपी निर्माता इंडियन फार्मर फर्टिलाईजर लिमिटेड कांडला गुजरात बेच क्रमांक एमबीएफ-17 को प्रतिबंधित घोषित किया गया है।