अब निजी अस्पताल नहीं वसूल सकेंगे मनमानी राशि कलेक्टर शाजापुर ने, राशि की मानिटरिंग हेतु व्यय समिति का गठन
शाजापुर
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कोरोना वायरस (कोविड 19 ) से संक्रमित मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा संक्रमित व्यक्तियों के उचित उपचार के लिए जिले के समस्त निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के उपचार हेतु ली जाने वाली शुल्क राशि निर्धारित किये जाने के संबंध में निर्देश दिए गये हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जैन ने जिले के निजी चिकित्सालयों में कोविङ-19 के मरीजों के उपचार हेतु ली जा रही राशि की मानिटरिंग के लिए व्यय समिति का गठन किया है। समिति में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी श्री जी एल गुवाटिया को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही समिति में वरिष्ठ लेखा अधिकारी जिला पंचायत श्री मुकेश कुमार जाटव तथा ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण लेखाधिकारी श्रीमती रीना शर्मा को सहायक नोडल अधिकारी, उपकोषालय अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार विजयावत, सहायक कोषालय अधिकारी श्री भारतभूषण श्रीवास्तव को सहयोगी अधिकारी तथा सहायक ग्रेड 3 श्री मो. आरीफ खान, श्री वसीम खान, श्री बबलू वर्मा, श्री ऋषभ चौहान, श्री देवन्द्र शाक्य, सहायक ग्रेड 2 श्री अब्दूल गफूर खान, श्रीमती इमरती अटेरिया, एवं श्री आफताब हसन को सहयोगी कर्मचारी व सिस्टम मेनेजर श्री मुकाम सिंह टैगोर को सेंटर प्रभारी बनाया गया है।
समिति जिले के समस्त निजी चिकित्सालय द्वारा प्रत्येक मरीज पर प्रतिदिन क्लेम की जा रही राशि जैसे भर्ती शुल्क, जनरल वार्ड में पलंग डाक्टर की फीस दवाई इन्जेक्शन पर प्रतिदिन का खर्च आक्सीजन आई.सी.यू. का प्रतिदिन का खर्च सहित कुल राशि की मानिटरिंग करेगी। इसके लिए समस्त निजी चिकित्सालयों को निर्देश दिए गए है कि कोविड मरीजों से ली जाने वाली राशि की जानकारी प्रतिदिन जिला कोषालय अधिकारी को दोपहर 01 बजे तक ई-मेल toshajapur@gmail.com पर भेजेगें तथा कोई मरीज डिसचार्ज किया जा रहा है तो अंतिम बिल की प्रति सहित सूचित करेंगे।
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