पात्र हितग्राहियों को पाँच माह का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण होगा, छूटे हुए गरीब परिवारों के लिए तीन माह की अस्थायी पात्रता पर्ची जारी होगी

शाजापुर, 12 मई 2021/ कोविड संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की जीविका प्रभावित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को उचित मूल्य दुकानों से 3 माह का एवं भारत सरकार द्वारा 2 माह का इस प्रकार कुल 5 माह का नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा।

इसके तहत राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमित आवंटन में माह अप्रैल-मई एवं जून का एकमुश्त खाद्यान्न अंत्योदय परिवार को 35 किलो प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवार को 5 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से कुल पात्रता अंत्योदय परिवार को 105 किलोग्राम एवं प्राथमिकता परिवार को 15 किलोग्राम प्रति सदस्य 15 मई तक वितरित किया जाएगा। इसी प्रकार भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मई एवं जून माह का एकमुश्त गेहूं, अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवार को 5 किलो प्रति सदस्य 16 मई से 10 जून के मध्य वितरित किया जाएगा। उक्त खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु राशि का भुगतान नहीं करना है। यह खाद्यान्न नि:शुल्क वितरण किया जाएगा।

छूटे हुए गरीब परिवारों के लिए तीन माह की अस्थायी पात्रता पर्ची जारी होगी

कोविड-19 के संक्रमण के कारण कोरोना कर्फ्यू की अवधि में गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पात्रता पर्ची विहीन या छूटे हुए गरीब परिवारों को भी खाद्यान्न वितरित किया जायेगा। इसके लिए अस्थायी रूप से 3 माह की खाद्यान्न्‍ पात्रता पर्ची जारी की जायेगी।

कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने इस संबंध में जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देश दिये हैं कि जिन गरीब परिवारों के पास खाद्यान्न पर्ची नहीं है अथवा पात्रता पर्ची से छूटे हुए हैं, को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सत्यापन के उपरांत अस्थायी पात्रता पर्ची उपलब्ध कराएं।

उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न भण्डारण के लिए भवन उपलबध कराने के निर्देश

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को 5 माह के राशन आवंटन की पात्रता अनुसार एकमुश्त खाद्यान्न निःशुल्क प्रदाय किया जाना हैं। प्रायः उचित मूल्य दुकानों पर अधिकतम 02 माह के आवंटन अनुसार खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता रहती हैं। इसे देखते हुए कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शुजालपुर एवं शाजापुर को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि खाद्यान्न भण्डारण के लिए शासकीय भवन यथा- पंचायत भवन, शासकीय स्कूल, आंगनवाड़ी एवं समितियों के गोदाम आदि में जहाँ खाद्यान्न का सुरक्षित भण्डारण संभव हो सकें, उचित मूल्य दुकानों को अस्थाई तौर पर 02 माह के लिए उपलब्ध कराये तथा शासकीय अमले को ऐसे वैकल्पिक भण्डारण स्थानों के नियमित निरीक्षण एवं सत्यापन का दायित्व सौपें। इस कार्य के लिए जिले के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामांकित किया गया है।

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