देवास जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार सायं 06.00 बजे से सोमवार प्रात : 06.00 बजे तक #लॉकडाउन प्रभावी रहेगा

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जिले के समस्त धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत बंद रहेंगे
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भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा नदी / क्षिप्रा तट पर स्नान , स्नान हेतु आवागमन पूर्णत : प्रतिबंधित
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कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तथा कोराना संक्रमण की चेन को तोड़ने तथा आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आंशकित संकट से बचाव करने तथा क्षेत्र की शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिले में अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशानुसार जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक का रात्रिकालिन लॉकडाउन रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार सायं 06.00 बजे से सोमवार प्रात: 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस ( सोमवार से शुक्रवार ) निर्धारित किये जाते है। शनिवार रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे तथा 05 कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रात: 10.00 बजे से सायं 06.00 बजे तक नियत होगा।

कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेशित किया है कि जिले के समस्त धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। उन्हें खोलने, बंद करने, प्रार्थना, उपासना आदि हेतु सम्बन्धित पुजारी/इमाम/पादरी/ ज्ञानी आदि को आवागमन की अनुमति रहेगी। भूतड़ी अमावस्या पर नर्मदा नदी/ क्षिप्रा तट पर स्नान, स्नान हेतु आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

लॉकडाउन के दौरान इन गतिविधियों में प्रतिबंध से छूट रहेगी

कलेक्टर श्री शुक्ला ने आवागमन एवं सार्वाजनिक परिवहन के ऐसे साधन एवं अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का परिवहन करने वाले साधन जो देवास नगरीय सीमा से होकर गुजरते है वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। केमिस्ट/ मेडीकल की दुकानें, राशन दुकान (सार्वजनीक वितरण प्रणाली के तहत) अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं एटीएम, दूध डेयरीया, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के के कर्मचारियों एवं अधिकारियों का आवागमन में छूट रहेगी। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी /कर्मचारियों का आवागमन में छूट रहेगी। इसके साथ ही परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी, एम्बुलेंस,फायर ब्रिगेड सेवाए, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों एवं कर्मचारीगणों को आवागमन के लिए परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक को टिकट दिखना अनिवार्य होगा।

यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण, सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक एवं अपने अपने अनुभाग क्षेत्र में परामर्श कर आवश्यक शर्तों से छूट प्रदान कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेंगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम / एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा । शेष आदेश यथावत रहेंगे।
Jansampark Madhya Pradesh
Directorate of Health Services, Madhya Pradesh

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