बदमाश के विरुद्ध थाना महाकाल में लगभग 20 प्रकरण दर्ज ,आरोपी निवासी कोर्ट मोहल्ला के अवैध मकान को किया ध्वस्त, पुलिस /प्रशासन व राजस्व विभाग की संयुक्त कार्यवाही

उज्जैन

पुलिस अधीक्षक उज्जैन *श्री सत्येन्द्र कुमार शुक्ल* के निर्देशन में शराब का अवैध रुप से क्रय-विक्रय, परिवहन, व विनिर्माण करने, मादक पदार्थो की तस्करी, जुऑ/सट्टा चलाने वालों, गुण्डा- बदमाशो द्वारा अवैध निर्माण,खाद्य पदार्थो में मिलावटखोरी करने वाले, सरकारी संपत्ति का अनर्गल दोहन करने वाले, संरक्षित पेड़ो की कटाई(आम, पीपल, चंदन), रेत माफीया आदि अपराधो पर अंकुश लगाने हेतु कड़ी से कड़ी कार्यवाही जारी है समाज के प्रति सुधारात्मक प्रयास किये जा रहे है।

इसी तारतंम्य में आरोपी शकील पिता गुल्लू खान उम्र 48 साल निवासी कोर्ट मोहल्ला के विरुद्ध थाना क्षेत्र महाकाल में लगभग 20 अपराध विभिन्न गंभीर प्रकृति की धाराओं में दर्ज हैं। आरोपी आदतन अपराधी होकर हत्या का प्रयास, पशुओं पर क्रूरता, पशुओं की हत्या जैसे संगीन जुर्म कारित करता था। बदमाश पर पशु क्रूरता करना जैसे पशुओं के प्रति वध पूर्व प्रक्रमो में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा देना, पशुओं को पीटना, ठोकर मारना उस पर अतिरिक्त सवारी करना, सवारी करके अत्यधिक हांकना, यान अथवा पिंजरे में इस प्रकार रखना की पशु हिल ढुल न सके, पशु को बिक्री के लिए प्रस्तुत करना या बिना किसी उचित कारण के अपने कब्जे में रखना अन्य पशु से संबंधित दुर्व्यवहार के लगभग 07 प्रकरण व जुआ सट्टा अधिनियम, आर्म्स अधिनियम, मारपीट, गाली गलोच बलवा व अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी के विरुद्ध एन.एस.ए की कार्रवाई भी की जा चुकी है।

इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) *श्री अमरेन्द्र सिंह* के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली *सुश्री पल्लवी शुक्ला* के नेतृत्व में टीम गठित कर, पुलिस बल, नगरनिगम, राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य शासन के निर्देशों के पालन में गुंडा अभियान व ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत अवैध निर्माण को जमींदोज कर ध्वस्त किया ।उक्त कार्यवाही पुलिस /प्रशासन व राजस्व विभाग कि संयुक्त टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया।

🔺 *आरोपी का अपराधिक रिकार्ड* :-
आरोपी पर विभिन्न धाराओ व समाज को दुषित करने वाले अपराध जैसे पशु क्रूरता अधिनियम, गोवंश प्रतिशोध मारपीट, सदोष परीरोध, गाली गालोच ,सट्टा जुआ, हत्या का प्रयास, बलवा, धारदार हथियार से आम जन को डराने व आतंक फैलाने तथा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है।

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