देवास जिले के श्री राजेन्‍द्र यादव और उनकी पत्‍नी अनिता यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत श्रेष्ठ आवास निर्माण के लिए मिला पुरस्कार

मध्यप्रदेश का प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में उत्कृष्ट प्रदर्शन
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आज एक जनवरी 2021 को वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिये पुरस्कार दिये गये। देवास जिले में कलेक्‍टर कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में प्रधानमंत्री का वर्चुअल कार्यक्रम देखा और सुना गया। इस दौरान कलेक्‍टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला, नगर निगम आयुक्‍त श्री विशाल सिंह चौहान सहित अन्‍य अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देवास जिले के राजेन्‍द्र यादव और उनकी पत्‍नी अनिता यादव को श्रेष्‍ठ आवास निर्माण के लिए पुरस्‍कार दिया गया। हितग्राही राजेंद्र यादव राज मिस्त्री हैं तथा सिलावटी कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनके घर में उनकी पत्नी अनिता यादव व तीन बच्चें हैं। श्री राजेन्‍द्र यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 2 लाख 50 हजार रुपए की राशि स्वीकृत हुई, जिससे उन्होंने अपने मकान का कार्य खुद ही प्रारंभ किया तथा मकान की डिजाइन भी खुद बनाई।
देवास जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के बी.एल.सी घटक में 6 हजार 126 हितग्राहियों का चयन किया गया। जिसमें 2 हजार 700 हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष आवासों को निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देश के हर नागरिक को पक्का आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को आरंभ किया गया था। मध्यप्रदेश द्वारा योजना का प्रारंभ से ही तीव्र गति से क्रियान्वयन किया गया, जिसके फलस्वरूप प्रदेश में योजना के विभिन्न घटकों के अन्तर्गत लगभग 8 लाख आवास स्वीकृत करते हुए 3 लाख हितग्राहियों को आवास प्रदान किये जा चुके हैं तथा वर्तमान में शेष आवासों का निर्माण प्रगतिरत है।
प्रदेश में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई नवाचार किये गये, जिसके परिणामस्वरूप योजना का सराहनीय क्रियान्वयन हो सका है। भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध किया गया ताकि वे योजना के बी.एल.सी. घटक का लाभ लेने से वंचित न रहें। योजना के एएचपी घटक के अन्तर्गत हितग्राहियों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने की कठिनाई दूर करने के लिये त्रिपक्षीय अनुबंध के माध्यम से नगरीय निकायों की जिम्मेदारी पर हितग्राहियों को सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

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