नांदनी सोसायटी के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं विभागीय जांच करने के निर्देश

शाजापुर, 16 अक्टूबर 2020/ कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित नांदनी में फसल बीमा प्रीमियम एवं क्लेम में हुई अनियमितता के दोषी संस्था प्रबंधक रामगोपाल पालीवाल एवं अन्य कर्मचारियों के साथ संस्था खजुरी अल्हेदाद तथा बमु‍लिया मुछालीद के संस्था प्रबंधको के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने एवं विभागीय जांच करने एवं जिन्हें अधिक बीमा क्लेम प्राप्त हुआ है उनसे अंतर की अधिक राशि वसूली की जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 81 के तहत राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश उपायुक्त सहकारिता को दिए है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री जैन को कालापीपल तहसील के ग्राम नांदनी, प्रतापपुरा, कांकड़खेड़ा एवं आनंदीखेड़ा के ग्रामीणों से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित नांदनी द्वारा फसल बीमा प्रीमियम एवं क्लेम में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी। कलेक्टर ने इसके लिए जांच दल गठित किया है जिसमें तथ्य उभर कर आए कि संस्था प्रबंधक द्वारा राजस्व रिकार्ड के अनुसार संस्था में एनसीएल अद्यतन नहीं रखा गया तथा मनमाने तरीके से वास्तविक धारित भूमि से अधिक भूमि एवं भूमिहीन कृषको की प्रीमियम प्रेषित कर कुल 147 कृषको को संस्था एनसीएल के आधार पर 66 लाख 72 हजार रूपये एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर 1 करोड़ 27 लाख 8 हजार रूपये अधिक क्लेम प्राप्त किया गया। संस्था के कर्मचारियों द्वारा स्वयं तथा अपने परिजनो के खातो में भी कम भूमि होने एवं भूमिहीन होने पर भी क्लेम लिया गया। इसी तरह कतिपय कृषको की भूमि अन्य हल्को जिनमें क्लेम प्राप्त नहीं हुआ उनकी भूमि भी नांदनी हल्के में बताकर क्लेम प्राप्त किया गया है। इसी तरह अन्य दो सहकारी संस्थाओं द्वारा भी अपने 6 सदस्यो की भूमि नांदनी हल्के में दर्शायी जाकर पोर्टल पर प्रविष्टि करने से बीमा कंपनी से क्लेम प्राप्त किया गया। इसे देखते हुए कलेक्टर ने दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध आईपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश उपायुक्त सहकारिता शाजापुर को दिए है। इसीतरह संस्था के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने तथा पात्रता से अधिक प्राप्त बीमा क्लेम की राशि वसूल करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए है।

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