शाजापुर। शैलेंद्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली, द्वारा आरोपी मांगीलाल पिता जगन्नाथ शर्मा नि. सुनेरा, शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
घटना दिनांक 03-06-2020 से दिनांक 22.07.2020 के मध्य की कार्यालय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, सुनेरा की है। फरियादी मेहरबान सिंह पिता इंदरसिंह राजपूत नि. मझानिया सुनेरा, शाजापुर ने पुलिस थाना सुनेरा पर रिपोर्ट लिखवाई कि आरोपी मांगीलाल पिता जगन्नाथ शर्मा (सहायक संस्था प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सुनेरा) द्वारा सदस्यों की कुल 24 रसीदों की कुल राशि 12,33,840/-रु. संस्था के कृषक सदस्यों से वसूल की गई। उक्त राशि वसूली उपरांत आरोपी के द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर की शाखा सोमवारिया बाजार में संस्था के सेविंग खाते में जमा कराई जाना अनिवार्य था किंतु आरोपी के द्वारा उक्त राशि न तो संस्था में और न ही बैंक खाते में जमा कराई गई है। राशि जमा कराने हेतु आरोपी को संस्था द्वारा दिनांक 26.08.2020 को पत्र लिखा गया था। किंतु आरोपी के द्वारा पत्र की सूचना प्राप्त होने के बाद भी उपरोक्त राशि जमा नहीं की गई और संस्था के सदस्यों की राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रख ली।
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