तहसीलदार पाटिल की दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का निर्णय पारित किया

उज्जैन 29 अगस्त । संभागायुक्त श्री आनंद कुमार शर्मा ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयुक्त उज्जैन संभाग विरुद्ध तत्कालीन तहसीलदार नजूल श्री सुनील पाटिल के प्रकरण में आदेश पारित करते हुए तहसीलदार पर प्रकरण क्रमांक 8/अ27/2013-14 में अधिरोपित आरोपों को सिद्ध पाए जाने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम दस( 4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी श्री सुनील पाटिल तत्कालीन तहसीलदार उज्जैन वर्तमान में तहसीलदार नजूल की दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी जाने की शास्ति से दंडित किया है । उक्त निर्णय के साथ ही उन्होंने तहसीलदार के विरुद्ध प्रचलित विभागीय जांच प्रकरण को समाप्त कर दिया है ।

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