शाजापुर, 27 अगस्त 2020/ जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मिशा सिंह ने जनपद पंचायत शाजापुर की ग्राम पंचायत मुल्लाखेड़ी, पलसावद सोन, बेसरापुर, पतोली, रिगनीखेडा, सिंगारचोरी, निपान्या धाकड़ एवं जनपद पंचायत शुजालपुर की ग्राम पंचायत हडलायकला व उचोद के कार्यों में अनियमितता पाए जाने के कारण इन ग्राम पंचायतों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिए म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराये गये हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पंचायत के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर पंचायत के कार्यकलापों की जॉच एवं कार्य का निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा जाँच प्रतिवेदन में पंचायत के पदाधिकारी/सेवक द्वारा अनियमितता पाये जाने पर म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत सक्षम विहित प्राधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इन निर्देशों के तारतम्य में जिला पंचायत द्वारा समय-समय पर प्राप्त और पूर्व से लंबित शिकायतों की समीक्षा उपरांत कार्यालय द्वारा विभिन्न कलस्टरों में 03 सदस्य जाँच दल गठन करने का निर्णय लिया गया था। साथ ही विस्तृत जाँच प्रतिवेदन प्रारूप उपलब्ध करा कर जांचों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।