पटना NEET छात्रा मौत मामला: कोर्ट में 3.5 घंटे चली सुनवाई, पीड़ित पक्ष के वकील ने CBI जांच पर उठाए गंभीर सवाल

बिहार की राजधानी पटना में NEET छात्रा की मौत के मामले में शनिवार को सुनवाई सुबह 11:15 बजे शुरू हुई और बिना रुके दोपहर 2:45 बजे तक चली. करीब साढ़े तीन घंटे चली इस अहम सुनवाई में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना. सुनवाई के दौरान जब अदालत ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के जांच अधिकारी (IO) श्रीवास्तव से पूछा कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक मनीष रंजन को हिरासत में रखने की आवश्यकता है या उन्हें जमानत दी जा सकती है.

आईओ ने अदालत में कहा कि मनीष रंजन को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है और यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है. अदालत ने इस पर CBI से लिखित जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की गई है. सुनवाई के बाद पीड़ित पक्ष के वकील एस.के. पांडे ने मीडिया से बातचीत में CBI पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार मृतक छात्रा की उम्र 18 वर्ष से कम थी.

वकील ने CBI पर लगाए गंभीर आरोप

वह 17 साल कुछ महीने की थी. इसके बावजूद जांच एजेंसी ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं कीं. उन्होंने कहा कि जब कोई नाबालिग लड़की यौन हिंसा की शिकार होती है, तो कानूनी रूप से POCSO की धाराएं लगनी चाहिए. वकील ने यह भी आरोप लगाया कि जांच के नाम पर ‘लीपापोती’ की जा रही है और असली आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कहा कि अदालत ने मोबाइल और सीडीआर से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं.

‘अंतिम सांस तक इस मुकदमे को लड़ूंगा’

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मामला विचाराधीन होने के कारण वे मीडिया में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते और किसी तरह का ‘मीडिया ट्रायल’ नहीं चाहते. एस.के. पांडे ने कहा कि अदालत पर भरोसा रखें. इंसाफ सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए. देश की बेटियों को न्याय मिलेगा. मैं अंतिम सांस तक इस मुकदमे को लड़ूंगा. फिलहाल सभी की निगाहें सोमवार को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

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