केजरीवाल के घर के लिए कोर्ट में बहस, AAP क्यों बोली हम बसपा नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में नई दिल्ली में आवासा आवंटित करने की मांग की गई थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल के लिए आज से 10 दिनों के भीतर उचित आवास का आवंटन कर दिया जाएगा.

इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस सचिन दत्ता की कोर्ट ने की. सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी की ओर से सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने दलील दी, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने दलील पेश की. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई के दौरान वर्चुअली रूप से जुड़े.

10 दिन में मिल जाएगा घर

कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आज से 10 दिनों के भीतर उचित आवास आवंटित कर दिया जाएगा. कोर्ट ने इस मामले को लेकर पक्षकार को मंत्रालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अंतिम आदेश बयान दर्ज होने के बाद ही पारित किया जाएगा.

बंगले के टाइप पर जताई आपत्ति

सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी के वकील राहुल मेहरा ने बंगले के टाइप को लेकर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें जो सरकारी बंगला मिला है वह टाइप 7 या 8 रहा है और अब वे मुझे टाइप 5 में डाउनग्रेड नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि मैं पक्षपाती नहीं हूं और न ही मैं बहुजन समाज पार्टी का हूं. वकील के द्वारा जताई गई आपत्ति को लेकर कोर्ट ने कहा कि अगर आप खुश नहीं हैं, तो इसे न लें. उन्होंने कहा कि समाधान SG से बात करने में ही है.

SG तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल अपने आप को आम आदमी बोलते हैं, तो कोई भी आम आदमी कभी टाइप 8 बंगले के लिए नहीं लड़ता. राहुल मेहरा ने इस बात की प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान ये सारी नारेबाजी जायज थी, लेकिन ये अदालत है यहां ऐसी नारेबाजी उचित नहीं.

आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के एक राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक होने के नाते नई दिल्ली में उचित आवास आवंटन करने की याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की.

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