शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुरेश ऊर्फ बिल्ला पिता खुशीलाल उम्र 30 वर्ष निवासी कांकड खेडा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी अजीतसिंह ने थाना शुजालपुर सिटी पर रिपोर्ट लिखाई थी कि, दिनांक 23-24/12/2019 को रात्री में उसके ऑफिस के उपर के वेंटीलेशन को तोडकर कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी एलईडी व डीटीएच बॉक्स चुराकर ले गये। फरियादी को पुरी शंका है कि चोरी बिल्ला उर्फ सुरेश बागरी तथा राजू बागरी ने की होगी। विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तार किया गया था।आज दिनांक 21/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।