गाजीपुर: पहले बेटी से किया था रेप, अब कोर्ट ने दी घोर पाप की ये सजा

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कोर्ट ने एक पिता को अपनी ही नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप में दोषी करार दिया. कोर्ट ने आरोपी को पिता को 20 साल की कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है. बताया जा रहा है कि दोष पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दर्जनों बार रेप किया था. ये मामला गाजीपुर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले का है. मामला साल 2022 में सामने आया था.

दरअसल, पीड़िता की मां और उसकी नानी ने उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इसी मामले में बुधवार को गाजीपुर कोर्ट में जज राम अवतार ने फैसला सुनाया है. जानकारी के अनुसार, एक विशेष समुदाय का कलयुगी पिता अपनी 13 वर्ष की नाबालिग बेटी के साथ उस वक्त रेप किया करता था, जब उसकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्य घर में नहीं रहते थे.

दर्जनों बार किया बेटी का रेप

दोषी ने अपनी बेटी के साथ एक दो बार नहीं बल्कि दर्जनों बार रेप किया. इसी दौरान बेटी अपनी मां के साथ अपने ननिहाल मुंबई गई थी, जहां पर कुछ दिनों के बाद वह असहज रहने लगी. इसके बाद उसकी मां और नानी उसे महिला डॉक्टर के पास ले गईं. फिर महिला डॉक्टर ने जांच की. जांच में रेप किए जाने का पता चाला. फिर डॉक्टर ने उसकी नानी और मां को बताया.

बेटी ने नानी और मां को बताई आपबीती

इसके बाद नानी और मां ने बेटी से बात की, तब उसने बेटी ने बताया कि उसका पिता उसके साथ रेप किया करता था. पिता ये घिनौना काम तब करता जब मांं घर पर नहीं होती. बेटी ने ये भी बताया कि पिता कई बार उसके साथ रेप कर चुका है. इसके बाद पीड़िता की मां और नानी उसको कोतवाली लेकर पहुंची और पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया.

पांच गवाहों की गवाही पर सजा

इसके बाद आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. इस केस में कोर्ट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि मामले में उनकी तरफ से कुल पांच गवाह को पेश किए गए थे. गवाहों की गवाही पर आरोपी को दोषी पाया गया. जज राम अवतार ने 20 साल की कारावास और 30000 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई.

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

यूनियन कार्बाइड की खंडहर दीवारों में अब गूंजेगी न्याय की कहानी! भोपाल गैस मेमोरियल बनाने पर लगी मुहर, सरकार ने हाई कोर्ट में बताया पूरा प्लान     |     भोपाल के कोलार में ‘गैस माफिया’ पर शिकंजा! 25 अवैध सिलेंडर जब्त, ब्लैक में बेचने की थी बड़ी तैयारी; प्रशासन की रेड से मचा हड़कंप     |     Ladli Behna Yojana Update: मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 1836 करोड़ रुपये, जानें अगली किस्त और राहुल गांधी पर CM के तीखे प्रहार     |     अध्यात्म का महामिलन! बागेश्वर धाम पहुंचे सद्गुरु, धीरेंद्र शास्त्री से की खास मुलाकात; साथ आए 40 देशों के मेहमान भी हुए बाबा के मुरीद     |     भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ‘गैंगवार’! घायल के पीछे इमरजेंसी गेट तक पहुंचे हमलावर, सरेआम गोलियां चलने से अस्पताल में मची भगदड़     |     शहडोल के लिए ऐतिहासिक दिन! मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ अपना ब्लड सेंटर, अब MBBS की सीटें भी होंगी डबल; जानें आम जनता को क्या होगा फायदा     |     इंदौर में ‘महामुकाबला’! नेहरू स्टेडियम में चौकों-छक्कों की बारिश, संतों के आशीर्वाद और द ग्रेट खली की दहाड़ के बीच क्रिकेट का रोमांच     |     Shivpuri Fire News: शिवपुरी में दुकान और गोदाम में लगी आग, फंसे हुए परिवार ने साड़ी के सहारे उतरकर बचाई जान; लाखों का माल खाक     |     Jabalpur Police Action: जबलपुर एसपी ने 26 टीआई (TI) को दी एक साथ सजा, जानें पुलिस प्रभारियों पर क्यों गिरी गाज और क्या है पूरा मामला?     |     “नाम बदला, मजहब बदला पर किस्मत नहीं”—11 साल बाद MP पुलिस की गिरफ्त में आया मोस्ट वांटेड! भगोड़े के नए ठिकाने का ऐसे चला पता     |