केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ में प्रहरी के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्त की जमानत निरस्त

उज्जैन-न्यायालय श्रीमान प्रेमपाल सिंह ठाकुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा अभियुक्त राहुल मराठा पिता शिवकुमार मराठा निवासी देसाई नगर उज्जैन का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया।

उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि फरियादी यूनिस खान केन्द्रीय जेल भेरवगढ में प्रहरी के पद पर पदस्थ है, दिनांक 14.12.2019 को प्रातः 06ः00 से प्रातः 10ः00 बजे तक वार्ड क्रं 06 बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु उसकी ड्यूटी नियत थी। वहॉ वार्ड क्रं0 06 में लॉकअप खोलने के बाद सभी बंदियो को प्रार्थना के लिये एकत्रित कर रहा था इसी दौरान बंदी राहुल पिता शिवकुमार व उसका साथी बंदी नवीन पिता गोपालकृष्ण केन्द्रीय जेल भेरवगढ के वार्ड में घूम रहे थे। फरियादी द्वारा दोनो अभियुक्तगण को प्रार्थना में शामिल होने के लिये कहा गया तो दोनो अभियुक्तगण द्वारा कहा गया कि हम कभी लाईन में नही लगते है, और फरियादी के साथ बहस करने लगे, तथा अभियुक्त राहुल के द्वारा फरियादी की कॉलर को पकड़ लिया गया तथा दोनो फरियादी को अष्ठकोण अधिकारी के पास ले जाने की धमकी दे रहे थे, कि अब तुमको हम सुधार देगे। हम किसी से नही डरते है। अष्ठकोण अधिकारी द्वारा समझाईश के बाद पुनः वार्ड के पास जाते हुये वार्ड के चैनल पर दोनो अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को नंगी-नंगी गालिया दी तथा अभियुक्त राहुल ने फरियादी को गाल पर चांटा मारा तथा दोनों अभियुक्तगण ने फरियादी की वर्दी फाड दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना भैरवगढ द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 353,332 भादिव का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

अभियुक्त राहुल द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकार्ड है तथा सजा भुगतने की अवधि के दौरान भी उसने जेल में घटना कारित कर गंभीर अपराध कारित किया गया। अतः अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

प्रकरण में पैरवी श्री के0के0 शर्मा, अपर लोक अभियोजक जिला उज्जैन द्वारा दी गई।

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