अवैध कुर्बानी या क्रूरता बर्दाश्त नहीं…बकरीद पर कपिल मिश्रा ने इन चीजों पर लगाई रोक दिल्ली/NCR By Shahzad Khan On Jun 6, 2025 233 बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था और पशु कल्याण को ध्यान में रखकर एक एडवाइजरी जारी की है. जिसमें उन्होंने अवैध बलि और प्रतिबंधित पशुओं की हत्या पर सख्त रोक लगा दी है. एडवाइजरी में कहा गया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर सरकार उचित कार्रवाई करेगी. Related Posts दिल्ली-नोएडा वालों की मौज! खत्म होने वाला है… IIT दिल्ली में फिर एक होनहार छात्र की मौत! कैंपस में पसरा… WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करें एडवाइजरी में उन्होंने कहा कि बकरीद के दौरान दी जाने वाली कुर्बानी केवल पहले से निर्धारित जगहों पर ही दी जाएगी. गाय, बछड़े और ऊंट आदि जानवरों की कुर्बानी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. इसके अलावा कुर्बानी की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना सख्त मना है. अवैध कुर्बानी पर लगाई रोक दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में किसी भी सुरत पर पशुओं की अवैध कुर्बानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि पशु कल्याण हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. हमें किसी भी त्योहार को मनाने से पहले इस संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि पहले से निश्चित जगह पर ही कुर्बानी दी जाएगी. गली, मोहल्ले या सड़को पर कुर्बानी देने वालों पर सरकार उचित कार्रवाई करेगी. सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते वीडियो सरकार की तरफ से दी गई एडवाइजरी में कहा कि सोशल मीडिया पर कुर्बानी से जुड़ी कोई भी फोटो या वीडियो शेयर करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. सरकार का मानना है कि इस तरह की पोस्ट डालने से राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ साइबर कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने जनता से की अपील मंत्री कपिल मिश्रा ने लोगों से अपील कर कहा कि त्योहार को बड़े ही शांति और सादगी से मनाया जाए. सभी लोग सरकार की तरफ से दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें. अगर आपको कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता दिख जाए तो इसकी सूचना तुरंत अधिकारियों को दें. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी. मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : यूट्यूब- https://youtube.com/channel/UCZF8JMVuSpQVJwceqhyQB4A फेसबुक- https://www.facebook.com/malwaabhitak/ ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें : https://play.google.com/store/apps/details?id=app.malwaabhitak.smcws 233 Share