शाजापुर
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शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत सम्मिलित जिले में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के पात्र परिवारों के जिले में समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओ को पीओएस मशीन के माध्यम से शेष पात्र हितग्राहियो की ईकेवायसी कराने के लिए विशेष अभियान के तहत घर-घर जाकर ईकेवायी का कार्य कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शेष हितग्राहियों को पीडीएस अंतर्गत पात्रतानुसार राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ईकेवायसी अभियान की अवधि 15 जून 2025 तक बढ़ाई हैं। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने वाले पात्र हितग्राहियो से अपील की गई है कि शासन द्वारा बढाई अवधि, अंतिम तिथि 15 जून 2025 तक नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन के माध्यम से की जा रही ईकेवायसी के लिए संपर्क कर अपना ईकेवायसी अनिवार्य रूप से कराये, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की योजना का शत्प्रतिशत् लाभ प्राप्त हो सके।
Department of Food, Civil Supplies & Protection – Madhya Pradesh
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