मध्यप्रदेश के सबसे बहुचर्चित व्यापमं घोटाले में भोपाल की CBI विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. PMT परीक्षा 2009 से जुड़े मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. कोर्ट ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल की कैद और 16-16 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि शिक्षा और चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस प्रकार की धोखाधड़ी समाज के लिए अत्यंत घातक है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.