शाजापुर।।
दिनांक 01.03.2025 को फरियादी बाबूलाल पिता तोलाराम निवासी गोपीपुर के द्वारा थाना कोतवाली पर उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट किया कि अनावेदक राजाराम गुर्जर व उसके साथी द्वारा लठ्ठ से मारपीट करना बताया, जिसकी रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर पर अप.क्र. 124/2025 धारा 296,115(2), 351(3),3(5) बी.एन.एस के अन्तर्गत कायम कर विवेचना में लिया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला शाजापुर श्री यशपालसिंह राजपूत द्वारा अपराधों पर अकुश लगाने एवं अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। श्रीमान के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान टी. एस. बघेल, श्रीमान एसडीओपी महोदय शाजापुर श्री गोपाल सिंह चौहान के निर्देशन में कार्यवाही हेतु प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये विवेचक सउनि मनोज तिवारी को निर्देशित किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण को फरियादी एवं घटना के साक्षीगण के कथन लेखबद्व किये गये जिसपर से प्रकरण में धारा 309 (6) बी. एन. एस का ईजाफा किया गया। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये मुखबिर की सूचना पर से आरोपी राजाराम गुर्जर पिता गंगाराम गुर्जर उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम लोडाखेडी शाजापुर को दिनांक 25.04.2025 को मण्डी के सामने नहरवाला आमरास्ता शाजापुर से गिरफतार किया जाकर आज दिनांक 26.04.2025 को माननीय न्यायालय शाजापुर के समक्ष पेश किया जावेगा। प्रकरण में अन्य आरोपी की गिर. होना शेष है।
थाना कोतवाली के अप.क्र. 124/2025 धारा 296,115(2), 351(3), 3 (5) बी.एन.एस ईजाफा धारा 309(6) बी.एन.एस में आरोपी को गिरफतार करने में थाना प्रभारी कोतवाली श्री संतोष वाघेला, सउनि. मनोज तिवारी, प्र.आर. 650 राकेश राठौर, प्र.आर. 335 मोहन पटेल, आर. 392 धर्मेन्द्र सिंह का सराहनीय योगदान रहा ।