आपको कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि इनकम टैक्स विभाग ने किसी व्यक्ति के घर या फिर ऑफिस पर छापा मारा है और बड़ी मात्रा में कैश और गहने बरामद किए हैं. ऐसे मामलों में कभी कैश और जेवर को जब्त कर लिया जाता है तो कभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है. इससे लोगों के मन में कई तरह से सवाल चलते हैं कि क्या घर में ज्यादा कैश या गहने रखना कानूनन अपराध है? अगर घर पर ये रख सकते हैं तो कितना रख सकते हैं? चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.
घर में कैश रखने का नियम
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, घर में कैश रखने पर कोई लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय नहीं की है. यानी आप घर में कितनी भी कैश रख सकते हैं, बस जरूरी यह है कि वो पैसा वैलिड सोर्स से हो. ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में बताया गया हो. बता दें, इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 68 से 69B तक बिना सोर्स वाली इनकम को लेकर प्रावधान है. अगर आप कैश का सोर्स नहीं बता पाते हैं तो उसे बिना सोर्स वाली इनकम माना जाएगा और उसपर भारी जुर्माना भी लग सकता है. इसपर करीब 78 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जा सकता है.
घर में सोना पर नियम
भारत में इनकम टैक्स नियम के तहत घर में सोना रखने के लिए लिमिट तय की गई है. इसके मुताबिक,घर में महिला, पुरुष के लिए यह लिमिट अलग-अलग है. CBDT (Central Board of Direct Taxes) के नियम के अनुसार, आप घर में एक निश्चित मात्रा में ही सोना रख सकते हैं. अगर आप तय सीमा से अधिक सोना रखते हैं तो आपको उसका सबूत देना होगा. आपके पास सोना की खरीदारी से संबंधित रसीद आदि भी होनी चाहिए.
कितना सोना रख सकती है महिलाएं
आयकर कानून के मुताबिक, घर में विवाहित महिलाएं अपने पास 500 ग्राम सोना रख सकती है. जबकि अविवाहित महिलाओं के लिए 250 ग्राम सोना रखने की लिमिट तय की गई है. वहीं पुरुषों को केवल 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत होती है.