दुकान, स्कूल या होटल… UP में कुछ भी बनवाने से पहले जान लें नया नियम, वरना चल जाएगा बुलडोजर!

उत्तर प्रदेश में अगर आप दुकान, कंवेंशनल शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, होटल, स्कूल, अम्यूजमेंट पार्क या फिर ऑफिस बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं तो पहले नया पार्किंग नियम जरूर पढ़ लीजिए… वरना ऐसा न हो कि इमारत अवैध निर्माण घोषित हो जाए और बुलडोजर चल जाए. दरअसल, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की तरफ से पार्किंग को लेकर एक नया एक्ट बनाने की तैयारी की जा रही है. अब आपको बिल्डिंग मैप के साथ ही अलग से पार्किंग प्लान जमा करना होगा.

यूपी के शहरों में बढ़ती कारों की संख्या और घटते पार्किंग के इंतजाम के मद्देनजर जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है. इसी समस्या से निपटने के लिए ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025’ का ड्रॉफ्ट बनाया गया है. अब आपको इमारत का नक्शा पास कराने के लिए सिर्फ पार्किंग स्पेस का जिक्र करना काफी नहीं होगा, बल्कि अलस से पार्किंग प्लान देना होगा, जिसमें कार, बाइक और साईकिल तक के लिए पार्किंग स्पेस तय करने के साथ एंट्री और एग्जिट भी बताना होगा.

अपार्टमेंट बनाने के लिए अलग से देना होगा पार्किंग प्लान

आवासीय और कॉर्मिशयल इमारतों के साथ ही अस्पताल में एंबुलेंस पार्किंग और स्कूलों में स्कूल वैन पार्किंग के साथ ही बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए स्पेस भी दिखाना होगा. अब तक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी यानी अपार्टमेंट के बिल्डर अपने नक्शे में सिर्फ पार्किंग स्पेस का जिक्र करते थे, लेकिन अब पार्किंग का अलग से प्लान देना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि वहां कितनी कारें, कितनी बाईक और कितनी साईकिल खड़ी की जा सकती है.

हर 50 बेड पर एक अतिरिक्त एंबुलेंस की पार्किंग

बताना होगा कि पार्किंग में दमकल की गाड़ियों के आने और जाने के लिए पर्याप्त जगह है या नहीं. 4000 वर्गमीटर क्षेत्रफल से अधिक जमीन पर बनने वाले बहुमंजिला इमारतों में पार्किंग के लिए अलग से ब्लॉक बनाने की भी मंजूरी दिए जाने का प्रावधान किया गया है. अस्पतालों में 50 वर्गमीटर का क्षेत्रफल एंबुलेंस पार्किंग के लिए रखना होगा. वहीं हर 50 बेड पर एक एंबुलेंस की अतिरिक्त पार्किंग का इंतजाम करना होगा. स्कूल में हर 120 बच्चे पर एक बस की पार्किंग रखनी होगी.

नए एक्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं?

  • दुकान, कंवेंशनल शॉपिंग और कॉर्मिशयल यूनिट – 1000 वर्गफुट पर 1 कार पार्किंग
  • कॉर्मशियल कॉम्प्लेक्स – 1000 वर्गफुट पर 2 कार पार्किंग
  • शॉपिंग मॉल – 1000 वर्गफुट पर 3 कार पार्किंग
  • मल्टीप्लेक्स – 1000 वर्गफुट पर 2 कार पार्किंग
  • बाजार स्ट्रीट – 4000 वर्गफुट पर 5 कार पार्किंग
  • होलसेल मॉर्केट – 2000 वर्गफुट पर 5 कार पार्किंग
  • ऑफिस बिल्डिंग – 2000 वर्गफुट पर 3 कार पार्किंग
  • स्टेडियम – 20 सीट पर एक कार पार्किंग
  • अम्यूजमेंट पार्क – प्लॉट एरिया का 30 फिसदी हिस्सा
  • होटल – 2000 वर्गफुट पर 3 कार पार्किंग

कब से लागू होगा नया नियम?

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने ‘भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025’ एक्ट का ड्रॉप्ट बना लिया है. इसे शासन के स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा गया है. अगर मंजूरी मिली तो इन प्रावधानों को लागू किए बिना नक्शा पास नहीं हो सकता है और अगर नक्शा पास नहीं होगा तो आपका निर्माण हो जाएगा अवैध… भविष्य में उस पर चल सकता है बुलडोजर!

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