निजी गोदाम में रखे अनाज के बीमे को लेकर मप्र वेयर हाउसिंग एन्ड लॉजिस्टिक कपोरेशन ने जारी किए “विसेष” निर्देश
।भोपाल।।
मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, प्रधान कार्यालय-ऑफिस काम्पलेक्स ब्लॉक ए, गौतम नगर, भोपाल- ने समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजि. कार्पोरेशन मध्यप्रदेश । समस्त शाखा प्रबंधक, म.प्र. वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजि. कार्पोरेशन मध्यप्रदेश । को पत्र जारी करते हुए । लिखा है कि निजी गोदामों में भण्डारित स्कंध का बीमा रिलायबल (भरोसेमंद) बीमा कम्पनी से कराये ।
पत्र में उल्लेख है कि विषयान्तगर्त संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 15.10.2024 का ठहराव क्र.69.05 के तहत निर्णय लिया गया था कि निगम द्वारा Jvs अंतर्गत अनुबंधित गोदामों में भण्डारित स्कंध का बीमा रिलायबल (भरोसेमंद) बीमा कम्पनी के माध्यम से करवाने के लिए निजी गोदाम मालिकों को प्रेरित करने हेतु निर्देश जारी किए जायें।
उल्लेखनीय है कि निगम के अनुबंधित गोदामों में भण्डारित स्कंध का बीमा ऐसी रिलायबल (भरोमंद) बीमा कम्पनी से करायें जिस कम्पनी का क्लेम सेटलमेंट का रिकार्ड अच्छा रहा हो, जिससे अधिक से अधिक जोखिम कव्हर करते हुए, क्षति की स्थिति में अकिधतम प्रतिपूर्ति हो सके।
अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत निजी (JVS, BOT, PEG एवं ट्राइबल योजना अंतर्गत निर्मित गोदाम) गोदामों का बीमा ऐसी रिलायबल (भरोसेमंद) बीमा कम्पनियों बीमा से कराये जाने हेतु गोदाम संचालकों को प्रेषित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।