प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कोतवाली शाजापुर टीआई संतोष वाघेला ने जानकारी देते हुए बताया कि
दिनांक 07.02.2025 को फरियादी मो. शाहिद द्वारा थाना कोतवाली पर ब्लेकमेलर पत्रकारों के विरुद्ध आवेदन प्रस्तुत स्तुत किया जिसपर पर थाना कोतवाली पर अप.क्रं. 82/2025 धारा 308(2) 308(6) 61(2) बी.एन.एस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान थानाक्षेत्र के अन्य लोगों द्वारा भी उक्त आरोपीगण द्वारा ब्लेकमेलिंग करने संबंधी आवेदन पत्र दिये गये जिन्हें प्रकरण में शामिल किया गया।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला शाजापुर श्री यशपालसिंह राजपूत एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी लगातार जिले में ब्लेकमेलर/अवैध सूदखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाजापुर के निर्देशन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय तथा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग शाजापुर महोदय के मार्गदर्शन में तत्काल प्रकरण के आरोपीगण की त्वरित गिर. हेतु निरी. संतोष वाघेला थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा टीम गठित कर जिला सम्पर्क अधिकारी द्वारा आरोपीगण को पंजीकृत /अधिमान्य पत्रकार होना नही बताया। प्रकरण के आरोपी सलीमशाह पिता गफफारशाह उम्र 64 वर्ष निवासी मुगलपुरा तथा शाकिर कादरी पिता याकुब कादरी उम्र 50 वर्ष निवासी लालपुरा शाजापुर को दिनांक 07.02.2025 को गिरफतार किया गया। उक्त गिरफतार आरोपीगण को आज दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा। प्रकरण का शेष आरोपी मोहसीन मिर्जा वर्तमान में फरार है जिसे शीघ्र ही गिर कर माननीय न्यायायल के समक्ष किया जावेगा।
प्रकरण के आरोपीगण की गिर. मे थाना प्रभारी कोतवाली निरी. संतोष वाघेला, उ.नि. वीर सिंह देवडा, प्र.आर. 49 कपिल, आर. 53 शैलेन्द्र सिंह गुर्जर, आर. 65 शैलेन्द्र शर्मा की मुख्य भूमिका रही।