अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर जिला जेल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कर बंदियों को बताएं कानूनी अधिकार –

शाजापुर।।
मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के द्वारा प्रेषित कार्य योजना 2024-25 के अनुपालन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर श्री ललित किशोर के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर 10 दिसम्बर मंगलवार को जिला जेल शाजापुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तथा विशिष्ठ अतिथि के रूप में श्री सिराज अली, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री युनुस खान, श्री इन्दर सिंह गामी, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं श्री एजाज उद्दीन डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल उपस्थित थे। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री सिराज अली द्वारा सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मानव अधिकार मनुष्य की गरिमा है। यह मानव अधिकार हर जगह सभी लोगों के लिए समान है। जन्म लेते ही हमें कुछ मूलभूत अधिकार मिल जाते है भारत का संविधान भी इस मूलभूत अधिकार को सुरक्षित रखने की गांरटी देता है और बताया कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कुछ मानवाधिकार ऐसे हैं, जो कभी मनुष्य से छीने नहीं जा सकते। जन्म से ही मनुष्य को कुछ मूलभूत अधिकार मिल जाते हैं। भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को मानव अधिकारों की गारंटी देता है। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री युनुस खान ने कहा कि मानव अधिकार वह मूलभूत अधिकार है, जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित नही किया जा सकता है। मानव अधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानव अधिकार इंसान को जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। इन्हे पाने में जाति, लिंग, धर्म, भाषा, रंग तथा राष्ट्रीयता आड़े नही आती। चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री इन्दर सिंह गामी एवं डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री एजाज उद्दीन खान के द्वारा व्यक्त किया गया कि मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसम्बर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकार दिवस मनाने की अधिकारिक घोषणा की गई। साथ ही बंदियों को तनाव प्रबंधन के उपाय बताये। तनाव होने पर बार बार नकारात्मक सोच आती है इसलिए अपनी दिनचर्या को नियमित रखते हुए सदैव सकारात्मक सोच बनाए और सृजनात्मक कार्य करें। आगे उनके द्वारा मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी साथ उनके द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से पुरुतकृत लघु फिल्म ब्लेक एण्ड व्हाईट भी दिखाई जाकर अच्छे कार्य करने के प्रति प्रेरित किया। शिविर का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री फारूक अहमद सिद्दीकी के द्वारा किया गया। शिविर में जेल स्टॉफ सहित जेल प्रहरी श्री पंकज तौमर एवं बंदीगण मौजूद थे।

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