मंदसौर।।
उपसंचालक कृषि कल्याण विभाग श्रीमती अनीता धाकड़ द्वारा बताया गया कि, फर्म न्यु हार्दिक फर्टीलाईजर्स सदर बाजार भावगढ के फर्म का निरीक्षण किया गया। निरिक्षण करने पर फर्म के गोदाम मे बिना ओ फार्म के उर्वरक भण्डारण होना पाया गया एवं कृषको को केश मेमो/क्रेडिट मेमो प्रदाय नही करना पाया गया। दुकानदार राकेश जैन द्वारा फर्म का संचालन नियमानुसार नही किया जाकर कालाबाजारी करना पाया गया। अतः उक्त कृत्य उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3,5,8 कि किसी भी खण्ड / नियम का उलंघन पाया जाने से अपराध होना पाया। प्रोपाईटर राकैश जैन के विरुद्ध अपराध धारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3(3) (1),5,8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3(7) कि प्राथमिकी सुचना रिपोर्ट दर्ज की गई।
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