नाबालिक का अपहरण करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

शाजापुर। देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी जीवनसिंह पिता कमलसिंह मेवाडा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भैसरोद हाल मुकाम आष्टा जिला सीहोर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण वर्ष 2017 से लंबित होकर विचारधीन है। विचारण के दौरान आरोपी दिनांक 27/02/2017 को अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के जमानत मुचलके जप्त कर उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था एवं निरंतर नियत पेशी दिनांको पर आरोपी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कियेे गये थे किंतु आरोपी लंबे समय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा दिनांक 28/06/2019 को आरोपी को फरार घोषित कर उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी के विरूद्ध जारी स्थाई गिरफ्तारी वांरट के पालन में पुलिस थाना सलसलाई के द्वारा आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र पर अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियेाजक देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर द्वारा वी सी के माध्यम से आपत्ति करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गए कि, आरोपी द्वारा पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दी गई जमानत की शर्तों का दुरूपयोग किया गया है यदि आरोपी को पुन: जमानत का लाभ दिया गया तो उसके पुन: फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये आरोपी का जमानत आवेदन पत्र आज न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।

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