शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अमित रंजन समाधिया शुजालपुर द्वारा आरोपी मुकेश पिता दिलीपसिंह परमार उम्र 35 वर्ष निवासी रायकनपुरा शुजालपुर सिटी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर के द्वारा किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी संदीप ने दिनांक 17/07/2016 को शुजालपुर मंडी पर मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि, वर्ष 2009 में मुकेश पिता हरिनारायण, संजय पिता अमृतलाल, मुकेश पिता दिलीपसिंह, सुभाष पिता सीताराम, शंकर पिता मदनसिंह, जितेन्द्र पिता बद्रीलाल, जीवन पिता गोरेलाल, राजेन्द्र पिता केशरसिंह आये और उसे बीएनपी इंडीया कम्पनी के बारे में बताया । स्वयं को कम्पनी के सीहोर ब्रांच के प्रभारी व संचालक होना बताया । कम्पनी में पैसा लगाने व अपनी ओर से खातेदार बनवाने पर जितने लोगो के बचत खाते खुलवायेंगे उनके पांच वर्ष में पैसे दुगने हो जायेंगे। संपूर्ण पैसे लेने की जिम्मेदारी उनकी होने का कहा। उन्होंने उसे धोखे में रखकर त्रैमासिक, वार्षिक , पंचवर्षीय कई प्लान के खाता धारक उससे बनवाये। उनका सम्पूर्ण पैसा स्वयं इक्कठा करके महेश कुम्भकार एवं उनके साथियो को बीएनपी ऑफिस शुजालपुर मंडी में दिए। जिसके एवज में उसे पालिसियां दी तथा पालिसियो के पूर्ण होने पर खाते धारको दवारा पैसो की मांग करने पर उन लोगो के दवारा पालिसियां जमा करके टालना शुरू कर दी। बाद में लाखो रूपये गबन करके वह शहर छोडकर भाग गये। जिसके आधार पर पुलिस ने थाना शुजालपुर मंडी पर रिपोर्ट लेख की। आज दिनांक 10/08/2020 को मुकेश परमार का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।