शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी मयंक पिता महेश विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी राठी मोहल्ला सारंगपुर रोड अकोदिया मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से उपस्थित संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा वीडियो कान्फे्ंसिंग के माध्यम से किये गये तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/02/2020 को फरियादी राहुल शर्मा ने अपनी कार टाटा इंडीका ईसीएस क्रमांक एमपी 09 सीआर 6393 अपने घर के सामने विवेकानन्द पुरम कालोनी कालापीपल मण्डी में रात्री के करीब 10:45 बजे खडी की थी। वह रात्री में खाना खाकर सो गया था। वह सुबह 8:30 बजे उठा तो उसकी कार नही दिखी। उसने आसपास कार की तलाश की लेकिन पता नही चला । उसकी कार कोर्इ अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गया । जिसकी रिपोर्ट उसने थाना कालापीपल मण्डी पर की थी।