प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने मंत्रि-परिषद की स्वीकृति लाड़ली बहनों को 450 रूपये में गैस रिफिल उपलब्ध कराने भुगतान योजनाओं का अनुमोदन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं गैर-पीएमयूवाय अंतर्गत कनेक्शनधारी बहनों को मिलेगा लाभ मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल :
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना अंतर्गत प्रदेश की निर्धारित आयु वर्ग की पात्रता अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बीमा कवर का लाभ देने के सम्बन्ध में स्वीकृति दी गई। स्वीकृति अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को सुरक्षा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से योजनाओं के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-2026 में प्रतिवर्ष क्रमशः राशि रूपये 3 करोड़ 63 लाख केंद्रांश एवं 2 करोड़ 42 लाख रूपये राज्यांश के होंगे। इस प्रकार 2 वित्तीय वर्ष के लिये कुल राशि 12 करोड़ 10 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 436 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से, किसी कारण से मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपये का जीवन जोखिम कवर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) 18-59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका को राशि 20 रुपये प्रति हितग्राही वार्षिक प्रीमियम के भुगतान से दुर्घटना में मृत्यु एवं स्थाई पूर्ण अपंगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक किन्तु स्थाई की स्थिति में 1 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है। नि:शक्तता उक्त दोनों बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका के मानदेय जमा किये जाने वाले बैंक खाते से संबंधित बैंक शाखा द्वारा किया जाएगा। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायिका की सहमति से बैंक खाते से बीमा योजना के प्रीमियम की राशि का कटोत्रा किया जाएगा। इसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 60:40 (भारत सरकार 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकार 40 प्रतिशत) वित्तीय व्यय भार अनुसार की जाएगी।

लाड़ली बहनों को 450 रूपये में गैस रिफिल भुगतान योजनाओं का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के समस्त गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिये दो योजनाओं का अनुमोदन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये योजना क्रमांक 1370 रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) एवं योजना क्र. 1387 रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) की स्वीकृति दी गई है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस योजनांतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान इन योजनाओं से किए जाने का प्रावधान किया गया।

22 जिलो में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने 213 पदों के सृजन का निर्णय

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 22 जिला अलीराजपुर, आगर मालवा, रीवा, अनुपपूर, ग्वालियर, अशोक नगर, भिण्ड, कटनी, उमरिया, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, धार, मुरैना, सतना, शहडोल, सिंगरौली, उज्जैन, सागर एवं निवाड़ी एलोपैथी चिकित्सालय में आयुष चिकित्सा उपलब्ध कराने के उददेश्य से आयुष विंग की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक 213 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। साथ ही 19 करोड़ रूपये बजट आवंटन की सहमति दिये जाने का निर्णय लिया गया।

विशेष अनुग्रह राशि रूपये 90 लाख की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा दिवंगत स्व. नरेश कुमार शर्मा सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाडा के माता-पिता तथा पत्नी को क्रमशः 45-45 लाख रूपये की शेष विशेष अनुग्रह राशि की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। दिवंगत श्री शर्मा ने तेज गति से आ रहे वाहन को रोकने हेतु भरसक एवं साहसपूर्ण हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी प्राणरक्षा करते हुये भागने के स्थान पर अंतिम होशो-हवाश की स्थिति में आरोपी को पकड़ने हेतु अदम्य वीरता और उत्कृष्ट कर्त्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया। दिवंगत स्व. श्री शर्मा सहायक उप निरीक्षक, जिला छिंदवाडा की पुलिस विभाग में 28 फरवरी 1986 की नियुक्ति है। इन्हें असाधारण परिवार पेंशन एवं विशेष अनुग्रह राशि 10 लाख रूपये की स्वीकृति 19 जनवरी 2024 को प्रदान की गई थी।

अन्य निर्णय

मंत्रि-परिषद् द्वारा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंतर्गत 31 मार्च 2024 के बाद की स्थिति में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-1 एवं 2 के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रि-परिषद् ने ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की म.प्र. ग्रामीण संपर्कता बाह्रय वित्त पोषित योजना (MPRCP) अंतर्गत लंबित दायित्वों के भुगतान एवं अपूर्ण कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था करने का निर्णय लिया।

मालवा अभीतक की ताजा खबर सीधे पाने के लिए : 
ताज़ा ख़बर पाने के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन इनस्टॉल करें :

सोनकच्छ तहसीलदार मनीष जैन और उनके बाबू जयसिंह को नामांतरण के प्रकरण में फरियादी से सात हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों उज्जैन लोकायुक्त टीम ने पकड़ा ,     |     उत्तराखंड और हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, कैसे गुजरेंगे अगले 48 घंटे?     |     भारत के खिलाफ साजिश! PAK से आए जहाज से 250kg RDX और 100 AK47 पहुंचे बांग्लादेश     |     रूमर्ड बॉयफ्रेंड अगस्त्य को लेकर पिता शाहरुख खान के पास पहुंचीं सुहाना खान, अलीबाग फार्म हाउस में क्या होने वाला है?     |     आगामी नये वर्ष से पुर्व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कोतवाली पुलिस की सख्त कार्यवाही,शराब पीकर दो पहिया वाहन चलाने वाले पर कोतवाली पुलिस नेकी कार्यवाही वाहन को किया जप्त     |     अब कही और नही जाना क्योकि…. गोहिल सम्पूर्ण हॉस्पिटल शाजापुर में मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ     |     इंदौर में नगर निगम की टीम पर हमला करने वाले तीन आरोपियों सहित कई अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज     |     दर्द से तड़प रहे घायल कोबरा को लेकर अस्पताल पहुंच गया सर्प मित्र, बचाई जान     |     वीर बाल दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन ने गुरुद्वारा साहिब में टेका मात्था, कहा- साहिबजादों की शहादत को नमन करता हूं     |     वन माफियाओं को खदेड़ने के लिए 40 जेसीबी और 500 जवानों को लेकर अतिक्रमण क्षेत्र में पहुंचा प्रशासनिक अमला     |