संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्री दर्ज होते ही तहसीलदार नामांतरण का प्रकरण दर्ज करें – राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये

शाजापुर
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संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्री दर्ज होते ही तहसीलदार नामांतरण का प्रकरण दर्ज करें और पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर नामांतरण करें। उक्त निर्देश कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर श्रीमती अर्चना कुमारी, अपर कलेक्टर श्री बीएस सोलंकी, अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर सुश्री मनीषा वास्कले, संयुक्त कलेक्टर श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह सहित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार व भू-अभिलेख अधीक्षक उपस्थित थे।

कलेक्टर सुश्री बाफना ने नामांतरण कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि नामांतरण के लिए आवेदक की उपस्थिति एवं रजिस्ट्री की प्रति की प्रतीक्षा किये बिना नामांतरण प्रकरण दर्ज करें। संपदा पोर्टल पर रजिस्ट्री दर्ज होते ही तहसीलदार न्यायालय स्वयं प्रिंट निकाले और नामांतरण के लिए पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर नामांतरण करें। पटवारी समय पर यदि प्रतिवेदन नहीं देते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई करें। इसी तरह कलेक्टर ने गौशालाओं के लिए आवंटित भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये। अतिक्रमण नहीं हटाने पर पटवारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। इस अवसर पर ऑनलाईन भूमि बंधक प्रक्रिया, स्वामित्व योजना, साईबर तहसील, शासकीय भूमि से हटाए गए अतिक्रमण, प्राकृतिक आपदा पर आरबीसी-6(4) के तहत सहायता, भू राजस्व एवं अन्य मदों की मांग एवं वसूली की प्रगति, अन्य विभागों से प्राप्त आरआरसी पर कार्यवाही एवं वसूली, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवायसी, सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतें, जाति प्रमाण पत्र के लंबित प्रकरणों, लोकसेवा गारंटी अधिनियम लंबित पेंशन प्रकरणों, भू-अर्जन के प्रकरण, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक की वसूली के प्रकरणों, गौशाला निर्माण एवं चारागाह की भूमि से अतिक्रमण हटाने आदि कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

गौशालाओं की चारागाह की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये। जिस भी पटवारी द्वारा गौशाला की चारागाह की भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाया जायेगा, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित के सीईओ श्री विशेष श्रीवास्तव को निर्देश दिये कि वे वसूली के लिए राजस्व न्यायालयों में प्रकरण दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत प्राप्त शिकायतों को संतुष्टी से बंद कराएं। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 एवं 116 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये कि पटवारियों से परिवारवार रजिस्टर संधारित करवाएं, जिसमें उनके क्षेत्र के परिवार के सदस्यों के आधार नंबर, भूमि का रिकार्ड जैसी संपूर्ण जानकारी दर्ज हो। सीमांकन एवं बटवारा कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आमतौर पर रास्ते के विवाद की शिकायतें ज्यादा संख्या में प्राप्त हो रही है, सभी राजस्व अधिकारी सीमांकन के प्रकरण एक सप्ताह में निराकृत करें। राजस्व एवं अन्य मदों में वसूली में सभी राजस्व अधिकारी प्रगति हासिल करें। शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाएं तथा अनुविभागीय अधिकारी इसकी प्रति सप्ताह समीक्षा भी करें। लोकसेवा गारंटी अधिनियम-2010 के अंतर्गत समयसीमा से बाहर हुए आवेदनों की समीक्षा अनुविभागीय अधिकारी करें। साथ ही 5-5 प्रकरण रेण्डमली चयन कर जाँच भी करें। न्यायालयों में शासकीय भूमि के संबंध में चल रहे प्रकरणों में शासन की ओर से केवीएट भी प्रस्तुत करें।
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Department Of Revenue, Madhya Pradesh

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