शाजापुर, 10 अक्टूबर 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने गौवंश का अवैध परिवहन करने पर जप्तशुदा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP42G1603 को अधिहरण करने के आदेश दिये हैं। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को आदेशित किया है कि वे अपिलीय अवधि 30 दिवस व्यतित होने के पश्चात अधिहरण किये गये पिकअप वाहन को पुलिस थाना सलसलाई से प्राप्त कर नीलामी की कार्रवाई करें और नीलामी से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराएं।
उल्लेखनीय है कि विगत 18 सितम्बर 2018 को थाना सलसलाई ने मुखबिर सूचना के आधार पर जप्तशुदा बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MP42G1603 को गौवंश को ठूस-ठूस कर क्रूरता पूर्वक भरकर अवैध रूप से परिवहन करने पर जप्त कर वाहन मालिक वार्ड क्रमांक 28 बजरंग कॉलोनी गिरवर रोड निवासी दिनेश पिता राधेश्याम तथा ग्राम लिम्बोदा निवासी जितेन्द्र पिता इंदरसिंह राजपूत पर प्रकरण दर्ज किया था।