इन पांच बैंकों पर चला RBI का डंडा, लगा लाखों का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच बैंकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह जुर्माना आरबीआई के नियमों की अनदेखी की वजह से लगाया।

रिजर्व बैंक द्वारा 4 जनवरी, 2024 को दी गई जानकारी के मुताबिक, जिन बैंकों पर कार्रवाई की गई है, उनमें द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, श्री भारत को-ऑपरेटिव बैंक, द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक और द भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक का नाम शामिल है। इन सभी बैंकों पर केंद्रीय बैंक ने 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया है।

किस बैंक पर लगा कितना जुर्माना

श्री भारत को ऑपरेटिव बैंक और द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक पर आरबीआई ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। द संखेड़ा नागरिक सहकारी बैंक पर आरबीआई ने यह कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि बैंक के डायरेक्टर्स कई जगह पर लोन गारंटर बने थे, जो आरबीआई के नियमों का उल्लंघन है। इसके साथ ही बैंक ने दो बैंकों के बीच ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट के नियम का भी उल्लंघन किया है। ऐसे में आरबीआई ने बैंक पर यह जुर्माना लगाया है।

वहीं श्री भारत को ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाने की वजह आरबीआई की जांच में यह पाया गया कि बैंक इंटर बैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट के नियमों को पालन करने में असफल रहा है। इसके साथ ही बैंक ने टर्म डिपॉजिट स्कीम पर ब्याज देने में भी देरी की है। इसके अलावा आरबीआई ने द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक और द भुज कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक के ऊपर 1.50-1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं द लिमडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर

रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसने ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के मामले में की है। आरबीआई बैंकों के कामकाज में किसी तरह की दखल नहीं देना चाहता है। केंद्रीय बैंक द्वारा लगाए गए इस जुर्माने का असर बैंक के सामान्य ग्राहकों पर नहीं पड़ने वाला है। बैंक ग्राहकों को सामान्य रूप से अपनी सर्विस देते रहेंगे।

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